03 अक्टूबर 2019
रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण
की सीमा बढ़ाकर ₹ 25,000 कर दी
यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 10,000/ - (रुपये दस हजार मात्र) तक की राशि अहरित करने की अनुमति दी थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति की पुनः समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि जमाकर्ताओं की कठिनाई को कम करने के लिए आहरण की सीमा को पुनः बढ़ाकर ₹ 25,000 कर दिया जाए।
उपरोक्त छूट के साथ, बैंक के 70% से अधिक जमाकर्ता उनके खातों से अपनी पूरी शेष राशि अहरित कर सकेंगे। रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक की स्थिति की निगरानी की जा रही है और जमाकर्ताओं के हित में आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा।
रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रशासक की सहायता के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए(5)(ए) के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/861 |