30 जुलाई 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 29 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOR.CO.AID.No.D-53/12.22.111/2019-20 के माध्यम से 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई थी।
2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/ D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को जो निदेश जारी किया था, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता अंतिम रूप से 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब उक्त बैंक पर दिनांक 27 जुलाई 2020 के निदेश सं. DOR.CO.AID.No.D-9/12.22.111/2020-21 के माध्यम से 01 अगस्त 2020 से 31 जनवरी 2021 तक अगले छह महीनों के अवधि के लिए लागू रहेगा तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।
4. उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 27 जुलाई 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/118 |