08 सितंबर 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसे अंतिम बार दिनांक 3 जून 2020 के निदेश सं.DOR.CO.AID/No.D-84/12.22.126/2019-20 के माध्यम से 09 सितंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी।
2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है की द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़ को जारी 07 नवंबर 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 का निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता अंतिम बार 09 सितंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब उक्त बैंक पर 03 सितंबर 2020 के निदेश सं.DOR.CO.AID/No.D-19/12.22.126/2020-21 के माध्यम से 10 सितंबर 2020 से 9 दिसंबर 2020 तक अगले तीन महीनों की अवधि के लिए लागू रहेगी तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।
4. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 3 सितंबर 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधताबढ़ाने और/या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/300
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