06 दिसंबर 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ
पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र
जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसयूसीबी-वेस्ट/एस2399/12.22.159/2021-22 के माध्यम से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिससे 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से, बैंक, आरबीआई की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना किसी ऋण और अग्रिमों को मंजूर या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियों के उधार और नई जमा राशि की स्वीकृति सहित किसी भी देयता का वहन नहीं करेगा, किसी भी भुगतान का संवितरण नहीं करेगा या किसी भी संवितरण के लिए सहमत नहीं होगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों या अन्यथा के निर्वहन में हो, किसी भी समझौते या प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा और दिनांक 06 दिसंबर 2021 के आरबीआई के निदेश, जिसकी एक प्रति जनता की सूचना के लिए बैंक के परिसर में लगाई गई है, में अधिसूचित के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति की बिक्री, हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा । विशेष रूप से, जमाकर्ता के सभी बचत खातों या चालू खातों या किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹10,000 (दस हज़ार रुपये केवल) तक की राशि को आरबीआई के उपर्युक्त निदेशों में बताई गई शर्तों के अधीन निकालने की अनुमति दी जा सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का अर्थ आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया जाना नहीं लगाया जाए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।
ये निदेश 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1314 |