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Date: 09/01/2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आत्तूर, सलेम जिला, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

9 जनवरी 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आत्तूर, सलेम जिला, तमिलनाडु
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि आत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आत्तूर, सलेम जिला, तमिलनाडु (बैंक) पर निदेशक मंडल-शहरी सहकारी बैंक के मामले में जारी निदेशों का पालन न करने/उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी पता चला कि बैंक ने वर्तमान अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए 2018 से 2020 के दौरान निदेशकों को आभूषण ऋण स्वीकृत किया था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1520

 
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