6 मार्च 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और 36(1) के उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
बैंक द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जुलाई 2021 के पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) की समीक्षा रिपोर्ट पर दी गई अनुपालन से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी पता चला है कि इसने एसएएफ़ निदेशों का अननुपालन करते हुए विभिन्न अवधियों के लिए जमा पर ब्याज दरें दी थी, जोकि एसबीआई द्वारा दी गई ब्याज दरों से अधिक थी। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों का उल्लंघन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए और धारा 36 (1) के अंतर्गत जारी एसएएफ निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1835 |