6 नवंबर 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.20 लाख (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी (5) (एए) के साथ पठित धारा 58जी (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
अक्तूबर 2021 के महीने में किए गए पर्यवेक्षी दौरे/ जांच के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक और कंपनी के बीच पत्राचार से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि कंपनी, सभी आउटसोर्स गतिविधियों के आंतरिक लेखा-परीक्षा की प्रणाली स्थापित करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर कंपनी के उत्तर पर विचार करने, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों की जांच के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेश के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और कंपनी पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1251
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