आरबीआई/2008-09/349
शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.32/09.18.201/2008-09
13 जनवरी 2009
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया
पूंजीगत निधि में वृद्धि करने वाले लिखत - शहरी सहकारी बैंक
कृपया उपर्युक्त विषय पर 15 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि. 4 / 09.18.201 /2008-09 देखें जिसके साथ अधिमानी शेयर तथा दीर्घकालिक जमाराशि (एलटीडी) जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश अग्रेषित किए गए थे।
2. इस संबंध में आगे सूचित किया जाता है:
(i) सतत असंचयी अधिमानी (पी एन सी पी) शेयरों को मौज़ूदा शेयर लिकिंग संबंधी मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ शेयर माना जाए।
(ii) अधिमानी शेयरों (पी एन सी पी सहित) के संपार्श्विक आधार पर कोई ऋण और अग्रिम मंज़ूर न किया जाए।
(iii) मौज़ूदा शेयरधारकों द्वारा दीर्घकालिक जमाराशि (एलटीडी) लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
3. कृपया प्राप्ति-सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
भवदीय
(ए.के.खौंड)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |