भारिबैं 2011-12/463
गैबैंपवि.कंपरि.सं: 263/03.10.038/2011-12
20 मार्च 2012
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर)
महोदय,
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)- प्रावधानीकरण मापदण्ड- समय सीमा का विस्तार
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) नामक नयी श्रेणी की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की शुरूआत 2 दिसम्बर 2011 का यथा गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 250/03.10.01/2011-12 द्वारा किया गया था, जिसमें 1 अप्रैल 2012 से लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा अनुपालनार्थ परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मापदण्ड संबंधी दिशानिर्देश को भी शामिल किया गया था। इस संबंध में लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) के समक्ष आने वाली कठिनाईयों तथा उनसे बैंक को प्राप्त अभ्यावेदन को देखते हुए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मापदण्ड का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2013 तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
2. तथापि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) से यह अपेक्षित है कि 2 दिसम्बर 2011 के परिपत्र में निर्धारित अन्य विनियमों का अनुपालन करें।
भवदीया,
(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |