आरबीआई/2019-20/159
डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.30/12.01.001/2019-20
10 फरवरी 2020
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदय/महोदया
विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण को बढ़ाना- सीआरआर के रखरखाव से छूट
6 फरवरी, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 3 में यह घोषणा की गई है कि रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से संवृद्धि के प्रभाव का समर्थन करने के लिए अर्थव्यवस्था के गुणक प्रभाव वाले उत्पादक क्षेत्रों में बैंक ऋण के प्रवाह को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ है। तदनुसार, बैंकों को ऑटोमोबाइल, आवास और आवास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 31 जनवरी, 2020 को समाप्त पखवाड़े के अंत में ऋण के बकाया स्तर के अलावा खुदरा ऋण के रूप में वितरित वृद्धिशील साख के बराबर कटौती करने की अनुमति दी जाएगी और यह कटौती आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने के लिए निवल मांग और मियादी देयताएं (एनडीटीएल) से की जाएगी।
बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 14 फरवरी, 2020 के एनडीटीएल से इस तरह की पहली कटौती का दावा कर सकते हैं, जो कि उल्लिखित क्षेत्रों को दिए गए वृद्धिशील ऋण के बराबर राशि के लिए इंगित किया गया है, जो कि 31 जनवरी 2020 को समाप्त हुए पखवाड़े के अंत में क्रेडिट के बकाया स्तर से अधिक है।
31 जनवरी, 2020 से शुरू होने वाले पखवाड़े और 31 जुलाई, 2020 तक समाप्त होने वाले पखवाड़े के समतुल्य बकाया वृद्धिशील ऋण राशि, एनडीटीएल से कटौती की पात्रता होगी, जो सीआरआर की गणना के लिए ऋण के आरंभ से पांच वर्ष की अवधि ऋण की उत्पत्ति या ऋण की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
दिनांक 1 जुलाई, 2015 के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)पर मास्तर परिपत्र के अनुबंध ए से प्रपत्र ए में निर्धारित धारा -42 रिटर्न में "छूट/अन्य" के तहत एक पखवाड़े के अंत में प्राप्त छूट की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है । मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, चयनित क्षेत्रों / एनडीटीएल छूट के लिए विस्तारित निवल वृद्धिशील क्रेडिट के उचित पाक्षिक रिकॉर्ड बैंकों द्वारा पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए बनाए रखने चाहिए।
भवदीय
(डॉ एस.के. कर)
मुख्य महाप्रबंधक |