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प्रेस प्रकाशनी

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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

25 मई 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 नवंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश 25 मई 2022 से 24 अगस्त 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बैंक पर लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा। निदेश कतिपय प्रतिबंध और/या जमा का आहरण/स्वीकृति पर उच्चतम सीमा निर्धारित करते हैं। निदेश की प्रति इच्छुक जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। निदेश के जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/259


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