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आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) – टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच – निदेश का मसौदा

31 जुलाई 2024

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) – टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच – निदेश का मसौदा

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की सुदृढ़ता को बढ़ाने के भाग के रूप में, 08 फरवरी 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। हाल के दिनों में, पहचान की चोरी या ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ के कारण एईपीएस के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। बैंक ग्राहकों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने और सिस्टम की सुरक्षा में भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए, एईपीएस की सुदृढ़ता को बढ़ाना आवश्यक माना गया है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच पर निदेशों का मसौदा जारी किया।

निदेशों के मसौदा पर टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया ईमेल या डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 31 अगस्त 2024 तक या उससे पहले भेजी जाए।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/804


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