भारिबैं/2018-19/82
गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.95/03.10.001/2018-19
29 नवम्बर 2018
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
महोदया/महोदय,
प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट
कृपया दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश के पैराग्राफ 102 और दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 89 में प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर दिये गए दिशा-निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।
2. एनबीएफसी द्वारा उनकी पात्र परिसंपित्तियों के प्रतिभूतीकरण/समनुदेशन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के संबंध में प्रवर्तक एनबीएफसी के लिए न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) में छूट प्रदान करते हुए, इसे, चुकौती की छः मासिक किस्तें अथवा दो तिमाही किस्तें (जो भी लागू हो) किया जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन हो:
ऐसे प्रतिभूतीकरण/समनुदेशन लेनदेन के लिए न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर) प्रतिभूतित किये जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 20%/समनुदेशित परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह का 20% होगी।
3. उपर्युक्त छूट इस परिपत्र को जारी करने की तिथि से छह माह की अवधि के दौरान संपादित प्रतिभूतीकरण/समनुदेशन लेनदेन के लिए लागू होगा। उपर्युक्त संदर्भित निदेश की अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी।
भवदीय
(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक |
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