आरबीआई/2020-21/70
डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21
04 दिसंबर 2020
आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया /महोदय,
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता
कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। तदनुसार दिनांक 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से आरटीजीएस को वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
2. सदस्यों को निम्नानुसार सलाह दी जाती है:
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आरटीजीएस ग्राहक के लिए और अंतर-बैंक लेनदेन के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा, सिवाय 'एंड-ऑफ-डे' और 'स्टार्ट-ऑफ-डे' प्रक्रियाओं के बीच के अंतराल को छोड़कर, जिसका समय आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से विधिवत प्रसारित किया जाएगा।
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आरटीजीएस को समय-समय पर यथा संशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली, 2013 द्वारा शासित किया जाता रहेगा। संशोधित विनियमावली भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://www.rbi.org.in/Scripts/Bs_viewRTGS.aspx ।
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सुचारू संचालन की सुविधा के लिए इंट्रा-डे लिक्विडिटी (आईडीएल) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि इंट्रा-डे लिक्विडिटी (आईडीएल) का लाभ उठाया जाता है तो इसे 'एंड-ऑफ-डे' प्रक्रिया शुरू होने से पहले वापस कर दिया जाएगा।
3. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहकों को चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराएं। सामान्य बैंकिंग घंटों के बाद की गई आरटीजीएस लेन-देन की प्रक्रिया 'स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी)' मोड का उपयोग करते हुए स्वचालित होने की अपेक्षा है।
4. सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अपने सभी ग्राहकों को आरटीजीएस की विस्तारित उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रसारित करें।
5. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।
भवदीय,
(पी.वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक
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