भारिबैं/2021-22/14
विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22
07 अप्रैल 2021
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक,
लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और
वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक]
महोदया / महोदय,
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने हेतु सीमा में वृद्धि
कृपया दिनांक 7 अप्रैल 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य को देखें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर के बदले बैंक द्वारा उधार देने की सीमा में वृद्धि की घोषणा की थी।
2. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 04 सितंबर 2020 के मास्टर निदेश के पैरा 8.1 (vii) और 8.2 (ख) के अनुसार ऐसे बैंक ऋण जो 12 माह से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर लिए गए हैं वह ₹50 लाख रुपये तक प्रति उधारकर्ता की सीमा के अधीन पीएसएल (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार) के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।
3. कृषि उपज को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर किसानों तक अधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने तथा किसानों द्वारा इस तरह के वित्त का लाभ उठाने हेतु विनियमित गोदामों द्वारा जारी एनडब्लूआर/ई-एनडब्लूआर के उपयोग को एक वरीयता प्राप्त साधन के रूप में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एनडब्लूआर/ई-एनडब्लूआर के बदले ऋण की पीएसएल सीमा को प्रति उधारकर्ता ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख कर दिया जाए। एनडब्लूआर/ई-एनडब्लूआर के अलावा अन्य गोदाम रसीदों द्वारा समर्थित पीएसएल सीमा ₹50 लाख प्रति उधारकर्ता ही बनी रहेगी।
4. उपरोक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 04 सितंबर 2020 के मास्टर निदेश के पैरा 8.1 (vii) और 8.2 (ख) निम्नानुसार संशोधित माना जाएगा –
पैरा 8.1 – कृषि ऋण – वैयक्तिक किसान
vii. एनडब्लूआर/ई-एनडब्लूआर के बदले प्रति उधारकर्ता ₹75 लाख तक की सीमा के अधीन 12 माह से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर ऋण और एनडब्लूआर/ई-एनडब्लूआर के अलावा अन्य गोदाम रसीदों के बदले ₹50 लाख तक की सीमा का ऋण।
पैरा 8.2 कृषि ऋण – कारपोरेट किसानों, किसानों के कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/(एफपीसी) अलग-अलग किसानों की कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों से जुड़ी सहकारी संस्थाएं:
(ख) एनडब्लूआर/ई-एनडब्लूआर के बदले 12 माह से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर ₹75 लाख तक के ऋण और एनडब्लूआर/ई-एनडब्लूआर के अलावा अन्य गोदाम रसीदों के बदले ₹50 लाख तक के ऋण।
भवदीया,
(सोनाली सेन गुप्ता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |