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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

अधिसूचनाएं


मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग - तिथि में बदलाव

आरबीआई/2021-22/18
डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस26/42.01.029/2021-22

7 अप्रैल 2021

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय

मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग - तिथि में बदलाव

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस-140/42.01.029/2020-21 देखें जिसमें मार्च 2021 के रेसिड्यूल लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए 10 अप्रैल 2021 बंदी की तारीख निर्धारित की गई थी।

2. 10 और 11 अप्रैल, 2021 (क्रमश: दूसरा शनिवार और रविवार) को छुट्टी होने के कारण भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि मार्च 2021 महीने की रेसिड्यूल लेनदेनों की बंदी की तारीख 12 अप्रैल 2021 निर्धारित की जाए। सभी एजेंसी बैंक बंदी की तारीख में परिवर्तन को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि मार्च 2021 के सभी रेसिड्यूल लेनदेनों को 12 अप्रैल 2021 के अपराह्न 1400 बजे तक रिपोर्ट करने की व्‍यवस्‍था करें।

3. दिनांक 18 मार्च 2021 के परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस-140/42.01.029/2020-21 में निहित सभी अन्‍य अनुदेश परिचालन में हैं और 12 अप्रैल 2021 को बंदी तारीख को ध्‍यान में रखते हुए इसका पालन किया जाए। संक्षेप में, नोडल/फोकल पॉइंट शाखाओं से यह अपेक्षित है कि वे स्‍क्रोलों के अलग-अलग सेट तैयार करें यथा पहला मार्च 2021 के शेष(रेसिड्यूल) लेनदेनों से संबंधित और दूसरा अप्रैल 2021 के पहले 12 दिनों के दौरान अप्रैल के लेनदेन। नोडल/फोकल पॉइंट शाखाएं यह भी सुनिश्चित करें कि 31 मार्च 2021 तक शाखाओं में प्राप्‍त होने वाले सभी लेनदेनों (राजस्‍व/कर संग्रहण/भुगतान) संबंधी खातों को वित्‍तीय वर्ष 2021 के खातों में ही दिखाएं और इसे अप्रैल 2021 के लेनदेनों के साथ न मिलाएं। साथ ही, मार्च 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक के लेनदेनों को रिपोर्ट करते समय अप्रैल 2021 के लेनदेनों को मार्च 2021 से संबंधित रेसिड्यूल लेनदेनों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

4. कृपया इस संबंध में आपके संबंधित शाखाओं को तत्‍काल आवश्‍यक अनुदेश जारी करें।

भवदीय

(आर कमलक्कण्‍णन)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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