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सरकारों और बैंकों का बैंकर

व्यक्तियों, व्यवसायों और बैंकों की तरह, सरकारों को भी अपने वित्तीय लेनदेन को कुशल और प्रभावी तरीके से करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता होती है। सरकार के बैंकिंग लेन-देन का प्रबंधन करना, रिज़र्व बैंक को सौंपा गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी ओर, बैंकों को भी निधि अंतरण और अन्‍य बैंकों से उधार लेने या देने तथा ग्राहक के लेनदेनों को पूरा करने के लिए अपनी एक व्‍यवस्‍था ज़रूरी होती है। बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक यह भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


राज्‍य सरकार के खातों का रखरखाव/अनुरक्षण - अत्‍याधिक दिए गए (पुट थ्रू)/दोहरे दावों (राज्‍य सरकार लेनदेन) पर ब्‍याज की वसूली

भारिबैं/2021-22/75
डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस391/42.01.011/2021-22

अगस्त 02, 2021

अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/ सीईओ
सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

राज्‍य सरकार के खातों का रखरखाव/अनुरक्षण - अत्‍याधिक दिए गए (पुट थ्रू)/दोहरे दावों (राज्‍य सरकार लेनदेन) पर ब्‍याज की वसूली

कृपया दिनांक 21 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2007/291 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-14061/31.04.008/2006-07 देखें जिसके जरिए “सरकार के लेनदेनों के लेखांकन और समाधान संबंधी मेमोरेंडम ऑफ इंस्‍ट्रक्‍शन” के पैरा 5.11 में आंशिक आशोधन किए गए थे।

2. (ए) एजेंसी बैंकों द्वारा भुगतान स्‍क्रोलों में अत्‍याधिक दिए गए/ दोहरा दावा जैसे मामलों में सरकारी खाता में त्‍वरित /तत्‍काल वापसी/ जमा करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय से परामर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि अत्‍याधिक पुट थ्रू / दोहरा दावा की राशि के मामलों में, प्राप्तियों के विलंबित जमा होने पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज की तरह राज्‍य सरकार द्वारा दण्‍डात्‍मक ब्‍याज लगाया जाए।

(बी) ऐसे दोहरे दावे/अतिरिक्त पुट थ्रू के लिए दण्‍डात्मक ब्याज की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस तारीख को एजेंसी बैंक को अतिरिक्त पुट थ्रू/दोहरा दावा की राशि प्राप्त हुई है और संबंधित राज्‍य सरकार के खाते में एजेंसी बैंक द्वारा ऐसे अत्‍याधिक पुट थ्रू/दोहरा दावा की वापसी की असल तिथि से पहले की तिथि तक होगी ( सरकारी खाता / तों में एजेंसी बैंकों द्वारा ऐसे अत्‍याधिक भुगतान/दोहरा दावा की राशि की वापसी की तिथि को छोड़कर)।

(सी) दण्‍डात्‍मक ब्‍याज दर बैंक दर और( प्‍लस) 2% है । (बैंक दर वह दर होगा जो समय-समय पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित है और लेनदेन के समय लागू हो)।

3. ये अनुदेश इस परिपत्र की जारी होने की तिथि से लागू होंगे। विलंबित अवधि के ब्‍याज का दावा करने/वसूली की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है और एजेंसी बैंक द्वारा ऐसे अत्‍याधिक पुट थ्रू/ दोहरा दावा में शामिल कितनी भी राशि हों पर प्रभार लगाया जाएगा।

4. आप संशोधित प्रक्रिया को राज्‍य सरकार का लेनदेन करने वाले आपके अधिकृत शाखाओं की जानकारी में लाएं।

5. सभी राज्‍य सरकारों को संशोधित प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जा रहा है।

भवदीय

(आर. कमलक्‍कण्‍णन)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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