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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

अधिसूचनाएं


बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन

आरबीआई/2022-23/106
विवि.आरईजी.सं.63/19.51.052/2022-23

11 अगस्त, 2022

सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/महोदय

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन

29 सितंबर, 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में संशोधन के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने/एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि व्यवसाय के नए स्थान/एटीएम की स्थापना के लिए डीसीसीबी द्वारा आवेदन जमा करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया के विवरण के साथ दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

2. किसी डीसीसीबी द्वारा शाखाएं/विस्तार काउंटर/विशेषीकृत शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय/शाखाओं का स्थानांतरण/विस्तार काउंटरों को पूर्ण शाखाओं में उन्नयन करने के मानदंड निम्नानुसार हैं:

ए. लाइसेंस प्राप्त डीसीसीबी ने परिचालन के कम से कम तीन साल पूरे किए हो

बी. सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए

सी. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कोई चूक नहीं हुई हो

डी. निवल एनपीए 5 प्रतिशत से कम हो

इ. बैंक ने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया हो

एफ. बैंक के पास विनियामक अनुपालन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिदेशों के उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो

जी. बैंक को पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी विशिष्ट निदेशों के तहत नहीं रखा गया हो

उपर्युक्त मापदंड जो नाबार्ड की अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट में परिलक्षित होते है पर विचार किया जाएगा।

3. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के तहत विनियामक अनुमोदन में तेजी लाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जो डीसीसीबी उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे शाखाएं/विस्तार काउंटर/विशेष शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय/शाखाओं के स्थानांतरण/विस्तार काउंटरों का पूर्ण शाखाओं में उन्नयन के लिए पूर्व अनुमोदन हेतु अपना आवेदन बैंकिंग विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 में निर्धारित प्रारूप में भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक आवेदन की एक प्रति नाबार्ड को भी अग्रेषित करेंगे, जो तत्पश्चात, इस मामले में डीसीसीबी की सिफारिश भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित आरओ को भेजेगा।

4. डीसीसीबी को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऑन-साइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति होगी। वे भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी आवश्यकता और परिचालन क्षेत्र में क्षमता के अनुसार ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम भी स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते कि वे उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करें। इसके अलावा, डीसीसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम की स्थापना के प्रस्ताव को उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। डीसीसीबी द्वारा ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम को परिचालित करने की शर्तें अनुबंध I में दी गई हैं। डीसीसीबी द्वारा ऑन-साइट/ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप अनुबंध II और अनुबंध III में दिए गए हैं। रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को अनुबंध IV में सूचीबद्ध किया गया है।

5. डीसीसीबी, ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम के परिचालन के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में 15 दिनों के भीतर, प्रारूप के अनुसार संलग्न अनुबंध II और अनुबंध III में रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में डीसीसीबी का प्रधान कार्यालय कार्यरत है को रिपोर्ट करेंगे तथा रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के तहत प्राधिकार प्राप्त करेंगे।

6. डीसीसीबी को सूचित किया जाता है कि वे एटीएम की सुरक्षा पहलुओं से संबंधित आरबीआई द्वारा जारी 12 अप्रैल 2018 के परिपत्र डीसीएम (आयो.) सं.3641/10.25.007/2017-18 और 14 जून 2019 के परिपत्र डीसीएम (आयो.)सं.2968/10.25.007/2018-19 में उल्लिखित दिशानिर्देशों तथा आरबीआई द्वारा एटीएम सुरक्षा पहलुओं से संबंधित जारी किसी भी अनुवर्ती निदेशों का अनुपालन करेंगे।

7. ये दिशानिर्देश परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त


अनुबंध I

डीसीसीबी द्वारा ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम परिचालन हेतु शर्तें

  1. डीसीसीबी सीबीएस अनुपालित हो और नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

  2. ऑफ-साइट एटीएम पर किए गए कारोबार को संबंधित शाखा/आधार शाखा/केंद्रीकृत डेटा केंद्र की बहियों में दर्ज किया जाए।

  3. मोबाइल एटीएम को शाखा से जोड़ा जाए और तथा उन्हें बैंक परिचालन क्षेत्र में ही परिचालित किया जाए।

  4. ऐसे ऑफ-साइट एटीएम केंद्र पर सुरक्षा गार्ड के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को तैनात नहीं किया जाए।

  5. डीसीसीबी एटीएम की नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टैंड-बाय व्यवस्था करेगा।

  6. डीसीसीबी यह सुनिश्चित करेगा कि एटीएम के माध्यम से केवल ठीक से छांटे गए और जांचे गए नोटों को ही संचलन में लाया जाए।

  7. एटीएम को रैंप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि व्हील-चेयर उपयोगकर्ता/दिव्यांग व्यक्ति आसानी से उन तक पहुंच सकें साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करें कि एटीएम की ऊंचाई व्हीलचेयर उपयोगकर्ता द्वारा इसके उपयोग में बाधा उत्पन्न न करे।

  8. स्थापित नए एटीएम में से कम से कम एक तिहाई ब्रेल कीपैड वाले टॉकिंग एटीएम हो और अन्य बैंकों के परामर्श कर उन्हें रणनीतिक रूप से इसप्रकार लगाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक इलाके में ब्रेल कीपैड के साथ कम से कम एक टॉकिंग एटीएम उपलब्ध हो। बैंक ऐसे टॉकिंग एटीएम के स्थानों को अपने दृष्टिबाधित ग्राहकों के ध्यान में भी ला सकते हैं।

  9. एटीएम स्क्रीन/नेटवर्क पर तृतीय पक्ष के विज्ञापन, जैसे अन्य निर्माताओं/डीलरों/विक्रेताओं के उत्पादों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। हालांकि, बैंकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एटीएम स्क्रीन का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है।

  10. निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम मौजूदा परिचालन क्षेत्र के भीतर पहचान किए गए केंद्रों/स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं। तथापि, यह रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे किसी भी ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम को बंद करने/स्थानांतरित करने सहित, जहां भी रिज़र्व बैंक ऐसा आवश्यक समझे, किसी भी निदेशों के अधीन होगा।

ऑन-साइट/ऑफ-साइट एटीएम/मोबाइल एटीएम पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

डीसीसीबी एटीएम चैनल के माध्यम से अपने सभी उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि प्रौद्योगिकी की अनुमति हो और चैनल के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त जांच की गई हो।


अनुबंध II

डीसीसीबी का नाम:

1. स्थापित एटीएम की संख्या (कृपया शाखा-वार विवरण दें)

(ए) ऑन-साइट

(बी) ऑफ-साइट

(सी) मोबाइल एटीएम

2. एटीएम के अधिग्रहण का तरीका

3. एटीएम की लागत

4. एटीएम की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे की लागत

5. प्रति दिन एटीएम लेनदेन की औसत संख्या

(ए) नकद वितरण

(बी) नकद स्वीकृति

(सी) अन्य

6. प्रति एटीएम लेनदेन की औसत लागत

7. क्या बैंक किसी अन्य बैंक के साथ एटीएम सुविधा साझा कर रहा है। यदि ऐसा है तो,

(ए) बैंक का नाम

(बी) औपचारिक समझौता, यदि कोई हो

(सी) अन्य बैंकों की ओर से दैनिक एटीएम लेनदेन की औसत संख्या

8. क्या बैंक किसी अन्य बैंक में स्थापित एटीएम सुविधा का उपयोग कर रहा है। यदि ऐसा है तो,

(ए) बैंक/कों का नाम

(बी) औपचारिक समझौता, यदि कोई हो

(सी) दूसरे बैंक के प्रत्येक एटीएम में दैनिक एटीएम लेनदेन की औसत संख्या

9. एटीएम की स्थापना के माध्यम से वास्तव में व्युत्पन्न/लाभ प्राप्त होने की उम्मीद का संक्षेप में उल्लेख करें।


अनुबंध III

ए. प्रभावी होने पर बैंक द्वारा ऑफ-साइट एटीएम के परिचालन का प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

डीसीसीबी का नाम:

क्रम सं. स्थापित एटीएम का पूरा पता जनसंख्या ग्रुप के अनुसार केंद्र का वर्गीकरण आधार शाखा का ब्योरा एटीएम खोले जाने की दिनांक

बी. प्रभावी होने पर बैंक द्वारा मोबाइल एटीएम के परिचालन का प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

डीसीसीबी का नाम:

क्रम सं. जिला केंद्र आधार शाखा का ब्योरा जनसंख्या ग्रुप के अनुसार केंद्र का वर्गीकरण मोबाइल एटीएम द्वारा दौरा किए जाने वाले स्थान दौरे का दिन मोबाइल एटीएम के परिचालन की दिनांक

अनुबंध IV

रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

  1. डीसीसीबी दिनांक 11 अक्टूबर 2019 के परिपत्र डीसीबीआर. बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.04/07.01.000/2019-20 में निहित बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली के तहत विवरण प्रस्तुत करेंगे।

  2. इसी प्रकार, ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम के स्थानांतरण/बंद होने आदि का विवरण इस तरह के स्थानांतरण/बंद होने के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

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