कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई
रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021)
अधिसूचना
संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23
05 अगस्त 2022
प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है, और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों के लिए आरबीआईओएस 2021 (योजना) के तहत कवर की गई विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को लागत मुक्त वैकल्पिक शिकायत निवारण के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 में परिभाषित ‘प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी’ योजना के प्रयोजन के लिए एक 'विनियमित संस्था' के रूप में भी मानी जाएगी।
2. परिणामस्वरूप यह योजना प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होगी जिसे योजना के तहत विशेष रूप से बाहर नहीं रखा गया है।
3. योजना में संशोधन 01 सितंबर 2022 से प्रभावी होगा।
4. योजना का एक अद्यतन संस्करण संलग्न है।
(अनिल कुमार शर्मा) | |