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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - स्थायी जमा सुविधा

आरबीआई/2022-23/141
विवि.एलआरजी.आरईसी.83/03.10.001/2022-23

23 नवम्बर 2022

महोदया/महोदय

चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - स्थायी जमा सुविधा

कृपया दिनांक 09 जून 2014 के 'चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर जारी परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और दिनांक 08 अप्रैल 2022 को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के परिचालन पर जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2022-2023/41 देखें।

2. हमें बैंकों से चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे के तहत एसडीएफ के व्यवहार पर स्पष्टीकरण की मांग करने से संबन्धित प्रश्न प्राप्त हुए हैं।

3. तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि एसडीएफ के तहत बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी गई ओवरनाइट राशि एलसीआर की गणना के लिए 'स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए)' की पात्र होगी।

प्रयोज्यता

4. यह परिपत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों के अलावा सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है।

5. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया

(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक

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