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भुगतान और निपटान प्रणाली

अर्थव्‍यवस्‍था की समग्र दक्षता में सुधार करने में भुगतान और निपटान प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत राशि-मुद्रा, चेकों जैसी कागज़ी लिखतों के सुव्‍यवस्थित अंतरण और विभिन्‍न इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमों के लिए विभिन्‍न प्रकार की व्‍यवस्‍थाएं हैं।

अधिसूचनाएं


तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच

आरबीआई/2024-2025/97
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एसएस972/02-14-006/2024-25

27 दिसंबर, 2024

सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक),
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और सिस्टम प्रतिभागी

महोदया / प्रिय महोदय,

तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच

वर्तमान में, किसी बैंक खाते से/में यूपीआई भुगतान उस बैंक के या किसी तृतीय पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाता के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालाँकि, किसी पीपीआई से/में यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ही किया जा सकता है।

2. जैसा कि 05 अप्रैल, 2024 को विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, तृतीय-पक्ष यूपीआई एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से/में यूपीआई भुगतान सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। इससे पीपीआई धारक तृतीय-पक्ष यूपीआई एप्लीकेशनों के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने/प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (एमडी-पीपीआई) पर 27 अगस्त, 2021 को जारी मास्टर निदेश सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-479/02.14.006/2021-22 में संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है (अनुलग्नक देखें)।

3. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


अनुलग्नक

एमडी-पीपीआई के संशोधित प्रावधान:

A. यूपीआई के माध्यम से अंतरपरिचालनीयता प्राप्त करने की आवश्यकताएं

पिछले निर्देश संशोधित निर्देश
11.6.3. पीपीआई धारकों को केवल उनके अपने पीपीआई ज़ारीकर्ता द्वारा ही यूपीआई के लिए ऑन-बोर्ड किया जाएगा। पीपीआई ज़ारीकर्ता केवल अपने ग्राहक के वॉलेट को उसे ज़ारी किए गए हैंडल से लिंक करेगा। पीएसपी के रूप में पीपीआई ज़ारीकर्ता किसी भी बैंक अथवा किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को ऑन-बोर्ड नहीं करेगा।

11.6.4. पीपीआई धारक द्वारा उसके मौजूदा वॉलेट क्रेडेंनशयल के अनुसार प्रमाणीकरण पूरा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, किसी लेनदेन यूपीआई तक पहुंचने से पहले उसे पूर्व-अनुमोदित किया जाएगा।
11.6.3. पीपीआई जारीकर्ता केवल अपने पूर्ण-केवाईसी पीपीआई धारकों को ही, अपने ग्राहक यूपीआई हैंडल से जोड़कर, यूपीआई भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, पीपीआई से, जारीकर्ता के एप्लिकेशन पर किए गए यूपीआई लेनदेन को ग्राहक के मौजूदा पीपीआई क्रेडेंशियल का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा। इस प्रकार, ऐसा लेनदेन यूपीआई सिस्टम तक पहुंचने से पहले पूर्व-अनुमोदित होगा। पीपीआई जारीकर्ता, पीएसपी के रूप में अपनी क्षमता में, किसी भी बैंक या किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को शामिल नहीं करेगा।

11.6.4. पीपीआई जारीकर्ता तीसरे पक्ष के यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने पूर्ण-केवाईसी पीपीआई की खोज की सुविधा भी दे सकता है, जो बदले में ऐसे पीपीआई को अपने पीएसपी हैंडल/हैंडलों से जोड़ने में सक्षम करेगा। पीपीआई से किए गए इस प्रकार के यूपीआई लेनदेन, जो कि तृतीय पक्ष के यूपीआई एप्लीकेशन के उपयोग से किए जाएंगे, उनका प्रमाणीकरण यूपीआई क्रेडेंशियल का उपयोग करके किया जाएगा।
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