8 मई 2019
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) द्वारा
साइबर सुरक्षा घटना की रिपोर्टिंग
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए आईटी फ्रेमवर्क संबंधी दिनांक 8 जून, 2017 मास्टर दिशानिर्देश डीएनबीएस पीपीडी सं.04/66.15.001/2016-17 के पैरा 3.6 के अनुसार वर्तमान में सभी एनबीएफ़सी साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग भौतिक रूप में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रिज़र्व बैंक के गैर- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केका, मुंबई को कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वह अब से सभी साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को वर्तमान प्रारूप के अनुसार पीडीएफ़ फाइल के रूप में ईमेल द्वारा cybersecuritynbfc@rbi.org.in पर भेजें। भौतिक रूप में रिजर्व बैंक को घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करना तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए।
संशोधित मास्टर दिशानिर्देश अलग से जारी किया जा रहा है।
शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2632 |