27 अप्रैल 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स वृंदावन सिक्योरिटिस लिमिटेड |
22, योगी कॉम्प्लेक्स, 44, संपतराव कॉलोनी, अल्कापुरी, वडोदरा, गुजरात – 390007 |
बी 01.00261 |
09 जून 1998 |
19 जनवरी 2021 |
2 |
मेसर्स दुर्लव फाइनेंस लिमिटेड |
महालक्ष्मी निवास, दूसरी मंजिल, नरसिंह नगर, पांड्रा स्ट्रीट, बरहमपुर, गंजाम, ओडिशा- 760009 |
एन-04.00024 |
18 जुलाई 2012 |
22 जनवरी 2021 |
3 |
वीजीएम फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (अब मेसर्स सुफलाम फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से परिचित है) |
# 161, दूसरी मंज़िल, फोर्थ मेन, सेवेन्थ क्रॉस, चामराजपेट, बेंगलुरु, कर्नाटक – 560018 |
बी.09.00335 |
03 जून 2011 |
19 फ़रवरी 2021 |
4 |
मेसर्स धनंजय फ़ाइनेंस लिमिटेड |
सर्वे नं. 36, प्लॉट नं. 83, धनंजय संकेत पार्क, श्री राज रेसिडेंसी के सामने, नाना मऊवा मेन रोड, राजकोट, गुजरात – 360004 |
बी.01.00540 |
16 जनवरी 2015 |
05 मार्च 2021 |
अत: उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/119 |