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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोर निवेश कंपनियां

(20 दिसंबर 2016 तक अद्यतन)

प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी में निहित शक्तियों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी गई है। विनियामक और पर्यवेक्षी उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क) वित्तीय कंपनियों का सुदृढ़ विकास सुनिश्चित करना;

ख) सुनिश्चित करें कि ये कंपनियां नीतिगत ढांचे के भीतर वित्तीय प्रणाली के एक हिस्से के रूप में कार्य करती हैं, और इस तरह से कार्य करतीं हैं कि उनके अस्तित्व और कामकाज से प्रणालीगत विचलन नहीं होता है; और कि

ग) वित्तीय प्रणाली के इस क्षेत्र में होने वाले विकास के साथ तालमेल रखते हुए एनबीएफसी पर बैंक द्वारा की जाने वाली निगरानी और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता बनी हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में, आरबीआई द्वारा उत्कीर्ण कुछ विशेष एनबीएफसी जैसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां (सीआईसी), एनबीएफसी- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (आईएफसी), इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड- एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-फैक्टर सबसे हालिया हैं।

एनबीएफसी, आम जन, रेटिंग एजेंसियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि के हितों के लिए विनियामक परिवर्तनों के अंतर्निहित तर्क की व्याख्या करना और कुछ परिचालन मामलों पर स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक महसूस किया गया है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, प्रश्नों के रूप में स्पष्टीकरण और जवाब, विशिष्ट एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) द्वारा इस आशा के साथ लाया जा रहा है कि यह विनियामक ढांचे की बेहतर समझ प्रदान करेगा।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडी-एसआई) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में दी गई जानकारी आम जन की सुविधा के लिए सामान्य प्रकृति की होती है और दिए गए स्पष्टीकरण विशिष्ट एनबीएफसी को बैंक द्वारा जारी मौजूदा विनियामक निर्देशों/अनुदेशों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं।

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

1. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडी-एसआई) क्या है?

उत्तर- सीआईसी-एनडी-एसआई एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है

(i) 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार हो

(ii) शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का व्यवसाय करना और जो अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है: -

(iii) समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, बांडों, डिबेंचर, डेट या ऋण में निवेश के रूप में अपनी निवल आस्ति का 90% से कम नहीं धारित करता है;

(iv) समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में इसका निवेश (निर्गम की तारीख से 10 साल से अधिक की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय सहित) इसकी निवल आस्ति का 60% से कम नहीं है जैसा कि उपर्युक्त खंड (iii) में उल्लिखित है;

(v) यह ह्रासमान होने या विनिवेश के उद्देश्य से ब्लॉक बिक्री के अलावा समूह कंपनियों में शेयरों, बांडों, डिबेंचर, डेट या ऋण में अपने निवेश में व्यापार नहीं करता है;

(vi) यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आई (सी) और 45आई (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी अन्य वित्तीय गतिविधि को कारित नहीं करता है, सिवाय बैंक जमा, मुद्रा बाजार लिखतों, सरकारी प्रतिभूतियों, डेट और ऋण में निवेश,समूह कंपनियों को निर्गम या समूह कंपनियों की ओर से जारी गारंटियों को छोड़कर।

(vii) यह सार्वजनिक निधि स्वीकार करता है।

2. क्या मौजूदा कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) जिन्हें पहले पंजीकरण से छूट दी गई थी और जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें छूट के लिए आवेदन जमा करने की फिर से जरूरत है?

उत्तर: मौजूदा सीआईसी जिन्हें पहले पंजीकरण से छूट दी गई थी और जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जैसा कि दिनांक 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) 220/CGM(US)-2011 में वर्णित है, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 एनसी के तहत पंजीकरण से छूट दी गई है, और इसलिए छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

3. क्या मौजूदा सीआईसी जिन्हें पहले पंजीकरण से छूट दी गई थी और जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, क्या उन्हें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को स्थिति के संदर्भ में सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि कंपनी पहले के मानदंडों का पालन करती रही थी और जिसके आधार पर इसे 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' के रूप में माना जाता था।

उत्तर: नहीं, मौजूदा सीआईसी जिन्हें पहले पंजीकरण से छूट दी गई है और जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जैसाकि, दिनांक 5 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.(पीडी) 220/सीजीएम (यूएस)-2011 में वर्णित है पंजीकरण से छूट दी गई है। इसलिए उन्हें किसी भी लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है कि वे अधिसूचना की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

4. किसी एकल समूह के पास चार से पांच संभावित कोर निवेश कंपनियां हैं, जिनकी कुल आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे में समूह की कंपनियों में से किस कंपनी को बैंक के साथ सीआईसी के रूप में पंजीकरण कराना आवश्यक है?

उत्तर: समूह की सभी कंपनियां जो सीआईसी हैं, उन्हें सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में माना जाएगा (बशर्ते उन्होंने सार्वजनिक निधि का उपयोग किया हो) और उन्हें बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

5. किसी एकल समूह के पास विभिन्न संभावित कोर निवेश कंपनियां हैं, जिनकी कुल आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से अधिक है। उन संस्थाओं में से एक ने सार्वजनिक धन जुटाया / धारण किया है (सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पूर्वापेक्षाओं में से एक)। ऐसी स्थिति में, चाहे समूह के भीतर प्रत्येक सीआईसी या केवल मूल सीआईसी या विशिष्ट संस्था जिसने सार्वजनिक धन जुटाया / धारण किया हो, को सीआईसी-एनडी-एसआई माना जाएगा, और इस प्रकार बैंक के साथ सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

उदाहरण के लिए: एचसीओ मूल समूह सीआईसी है जो ए, बी और सी की 100 प्रतिशत इक्विटी पूंजी बनाए रखता है, जो सभी सीआईसी भी हैं। यदि सी ने सार्वजनिक धन का उपयोग किया है, तो क्या एचसीओ के साथ-साथ ए, बी और सी को सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता होगी या क्या केवल सी को पंजीकरण की आवश्यकता होगी?

उत्तर: ऐसे मामले में केवल सी पंजीकृत किया जाएगा, बशर्ते सी किसी अन्य सीआईसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण नहीं कर रहा हो।

6. क्या किसी कंपनी की सहायक कंपनी (स्टेप डाउन सब्सिडियरी) में निवेश को उसकी निवल आस्ति के कम से कम नब्बे प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

उत्तर: समूह कंपनियों में सभी प्रत्यक्ष निवेश, जैसा कि सीआईसी के तुलनपत्र में दिखाया गया है, इस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा। सहायक कंपनियों द्वारा स्टेप डाउन सहायक कंपनियों या अन्य संस्थाओं में किए गए निवेश को निवल आस्ति के 90 प्रतिशत की गणना के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

7. क्या मौजूदा देनदारियां भी बाहरी देनदारियों का हिस्सा होंगी? डीटीएल, देय अग्रिम कर और आयकर के प्रावधान का क्या निर्धारण होगा? क्या वे बाहरी दायित्व होंगे?

उत्तर: जो कुछ भी पुनर्भुगतान करना होगा वह बाहरी दायित्व होगा।

8. यदि कोई मौजूदा एनबीएफसी-एनडी-एसआई निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद सीआईसी-एनडी-एसआई में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या मौजूदा सीओआर जारी रहेगा या एक नया आवेदन करने की आवश्यकता होगी?

उत्तर: चूंकि सीआईसी-एनडी-एसआई के लिए एक अलग आवेदन पत्र होगा, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।

9. सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई समूह के बाहर रखे जा सकने वाले निवल आस्ति के 10% में कौन सी मदें शामिल हैं?

उत्तर: इनमें स्थावर संपदा या अन्य अचल संपत्तियां शामिल होंगी जो किसी कंपनी के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इसमें गैर-समूह कंपनियों में अन्य वित्तीय निवेश/ऋण शामिल नहीं होने चाहिए।

10. क्या 31 मार्च के अलावा किसी अन्य तारीख पर आधारित सांविधिक खातों के उपयोग के लिए सक्षम प्रावधान है, जैसे 31 दिसंबर?

उत्तर: हालांकि ऐसे खातों को इस तथ्य के मद्देनजर ध्यान में रखा जा सकता है कि तुलन पत्र की तारीख के बाद के घटनाक्रम को भी ध्यान में रखा जाता है, सीआईसी-एनडी-एसआई सहित सभी एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से वर्ष के 31 मार्च को अपने खातों को अंतिम रूप देना होगा, और इस आंकड़े के आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

11. क्या सीआईसी-एनडी-एसआई द्वारा कंपनी के अलावा किसी समूह इकाई में निवेश, साझेदारी फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, व्यक्तियों के संघ आदि को समूह कंपनियों में 90% निवेश की गणना के उद्देश्य से समूह कंपनियों में निवेश के रूप में माना जा सकता है।

उत्तर: नहीं, केवल कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निवेश को समूह कंपनियों में 90% निवेश की गणना के उद्देश्य से समूह कंपनियों में निवेश के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, सीआईसी को किसी भी साझेदारी फर्म में पूंजी का योगदान करने या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के किसी भी व्यक्ति के किसी भी संघ सहित साझेदारी फर्मों में भागीदार बनने से प्रतिबंधित किया गया है।

12. क्या सीआईसी-एनडी-एसआई को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली या होल्डिंग) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 से छूट प्राप्त है?

उत्तर: नहीं, उन्हें केवल एनबीएफसी के रूप में कारोबार जारी रखने, पूंजी पर्याप्तता और क्रेडिट/निवेश मानदंडों के समेकन के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र जमा करने के मानदंडों से छूट दी गई है।

13. क्या सीआईसी-एनडी-एसआई को विदेश में निवेश करने के मामले में फेमा (किसी विदेशी सुरक्षा का अंतरण या निर्गम) संशोधन विनियम अधिनियम 2004 के विनियम 7 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी?

उत्तर: हां, जैसा कि वे आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, उन्हें वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने के लिए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) से एनओसी की आवश्यकता होगी। हालांकि, गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने वाले पंजीकृत सीआईसी को गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर विभाग को ऐसे निवेश की सूचना देनी होगी।

14. क्या सीआईसी जिन्हें पंजीकरण से छूट प्राप्त है, और विदेशों में निवेश करने के लिए डीएनबीएस से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है?

उत्तर: वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करने के इच्छुक छूट प्राप्त सीआईसी को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखना होगा और पंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। तथापि, यदि विदेश में उनका निवेश गैर-वित्तीयप्राप्त क्षेत्र में है तो उन्हें बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

15. क्या एनबीएफसी पहले से ही बैंक के साथ "बी" श्रेणी की कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, जिनकी आस्ति का आकार100 करोड़, रुपये से कम है लेकिन सीआईसी मानदंडों को पूरा करते हुए, स्वैच्छिक पंजीकरण रद्द करने की मांग कर सकते हैं (क्योंकि ऐसी कंपनियों को नए मानदंडों के तहत बैंक के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है)? यदि हां, तो किस स्रोत पर भरोसा किया जाना चाहिए अर्थात सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र या एक वर्ष या उससे अधिक के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र?

उत्तर: हां, वर्तमान में बैंक के साथ पंजीकृत सीआईसी, लेकिन 05 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 220 के तहत छूट के मानदंडों को पूरा करने वाले सीआईसी स्वैच्छिक विपंजीकरण की मांग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र दोनों जमा करना आवश्यक है।

16. सीआईसी जिनका आस्ति आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, क्या वे रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित हैं?

उत्तर: 100 करोड़ रुपये से कम की आस्ति वाले सीआईसी को रिजर्व बैंक से पंजीकरण और विनियमन से छूट दी गई है, बशर्ते कि वे वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करना चाहते हैं।

17. सीआईसी की परिभाषा के अनुसार, समूह कंपनियों में केवल निवेश/ऋण/कर्ज़ क्या 90% एक्सपोजर की गणना के लिए पात्र है? समूह की साझेदार इकाईयों में कंपनी के निवेश के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए?

उत्तर: सीआईसी को किसी भी साझेदारी फर्म में पूंजी का योगदान करने या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के किसी भी व्यक्ति सहित साझेदारी फर्मों में भागीदार बनने से प्रतिबंधित किया गया है।

18. अगर कोई कंपनी असूचीबद्ध है, तो क्या ब्लॉक डील की शर्तें लागू होंगी? एक ब्लॉक डील/ब्लॉक बिक्री के रूप में परिभाषित करने के लिए हस्तांतरित शेयरों की न्यूनतम संख्या/मूल्य क्या है?

उत्तर: सीआईसी परिपत्रों में प्रयुक्त शब्द ब्लॉक सेल है न कि ब्लॉक डील जैसाकि सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है। परिपत्र के संदर्भ में, एक ब्लॉक सेल विनिवेश या निवेश के उद्देश्यों के लिए की गई दीर्घकालिक या कार्यनीतिक सेल होगी, न कि अल्पकालिक व्यापार के लिए। एक ब्लॉक डील के विपरीत, इस उद्देश्य के लिए परिभाषित कोई न्यूनतम संख्या/मूल्य नहीं है।

19. क्या सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई जमा स्वीकार कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। यह पात्रता मानदंडों में से एक है।

20. सार्वजनिक निधि शब्द में क्या शामिल है? क्या यह सार्वजनिक जमाओं के समान है?

उत्तर: सार्वजनिक निधि सार्वजनिक जमा के समान नहीं होते हैं। सार्वजनिक निधियों में सार्वजनिक जमा, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, बैंक वित्त और बाहरी स्रोतों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सभी निधि जैसे वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर आदि जारी करने से जुटाई गई धनराशि शामिल हैं। हालांकि, भले ही सार्वजनिक निधि में सामान्य रूप में सार्वजनिक जमा शामिल हैं, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई सार्वजनिक जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

21. सार्वजनिक निधि की परिभाषा में, "सार्वजनिक निधियों की अप्रत्यक्ष प्राप्ति" शब्द का क्या अर्थ है?

उत्तर: सार्वजनिक निधियों की अप्रत्यक्ष प्राप्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि उन अनुषंगियों और समूह संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त निधि जिनकी सार्वजनिक निधि तक पहुंच है।

22. क्या सीआईसी गारंटी जारी कर सकती हैं और क्या इसे सार्वजनिक निधियों की परिभाषा का हिस्सा माना जाएगा?

उत्तर: हां, सीआईसी को अपने समूह की संस्थाओं की ओर से गारंटी जारी करने या अन्य आकस्मिक देनदारियों को लेने की आवश्यकता हो सकती है। गारंटियां सार्वजनिक निधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। हालांकि, यह संभव है कि सीआईसी जो सार्वजनिक निधियों को स्वीकार नहीं करते हैं, यदि और जब गारंटी दी जाती है तो वे सार्वजनिक निधियों का सहारा लेते हैं। इसलिए, ऐसा करने से पहले, जब भी स्थिति आती है, सीआईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इसके तहत दायित्व को पूरा कर सकते हैं। विशेष रूप से, सीआईसी, जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, दायित्व के हस्तांतरण की स्थिति में सार्वजनिक निधियों का सहारा लिए बिना ऐसा करने की स्थिति में होना चाहिए। अपंजीकृत सीआईसी जिनकी आस्ति का आकार रु.100 करोड़ से अधिक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना सार्वजनिक निधियों को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें दिनांक 05 जनवरी, 2011 के कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 का उल्लंघन करने के रूप में देखा जाएगा।

23. समूह कंपनी क्या है?

उत्तर: यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई कंपनी सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई है, 'समूह की कंपनियों' को दिनांक 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस(पीडी) 219/सीजीएम (यूएस)-2011 के पैरा 3(1)बी में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: "एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जिसमें निम्नलिखित में से किसी भी संबंध के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक संस्थाएं शामिल हैं, अर्थात, सहायक – मूल संस्था (एएस 21 के संदर्भ में परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस 27 के संदर्भ में परिभाषित), एसोसिएट (एएस 23 के संदर्भ में परिभाषित), प्रमोटर-प्रमोटी [जैसा कि सेबी (शेयरों का अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में प्रदान किया गया है] सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, एक संबंधित पार्टी (एएस 18 के संदर्भ में परिभाषित) सामान्य ब्रांड नाम, और 20% और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश)।

24. एक कंपनी सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में कैसे पंजीकरण कर सकती है?

उत्तर: बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सीआईसी-एनडी-एसआई के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है और भरा जा सकता है और डीएनबीएस के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी आवेदन पत्र में उल्लिखित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत है।

25. सीआईसी-एनडी-एसआई के पास समूह के भीतर 90% निवेश होना चाहिए, और वर्तमान एक्सपोजर मानदंडों के अनुसार, एनबीएफसी-एनडी-एसआई को किसी भी समूह के भीतर उधार और निवेश दोनों का केवल 40% ही अनुमति है। इसलिए, कोई भी एनबीएफसी एनओएफ, सीआरएआर या एकाग्रता मानदंडों का उल्लंघन किए बिना सीआईसी बनने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा कारोबार एक सहायक कंपनी में है। हालांकि, एक एनबीएफसी स्वेच्छा से सीआईसी-एनडी-एसआई बनना चाह सकता है क्योंकि यह उनके संगठन में होल्डिंग संरचना में स्पष्टता लाता है। यह मुद्दा कैसे सुलझेगा? क्या एनबीएफसी-एनडी-एसआई को संक्रमण अवधि के दौरान पूंजी पर्याप्तता/एक्सपोजर मानदंडों से छूट प्रदान की जा सकती है, जैसे अपंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई को 6 महीने का समय दिया जाता है।

उत्तर: एनबीएफसी को योजना के पूर्ण विवरण के साथ आरबीआई को आवेदन करना होगा और मामले के गुण-दोष के आधार पर छूट पर विचार किया जा सकता है।

26. कंपनी का समूह कंपनियों में निवेश है, लेकिन वह एनबीएफसी के रूप में होने के लिए आस्ति-आय मानदंड के रूप में परिभाषित प्रमुख व्यवसाय के मानदंडों को पूरा नहीं करती है। क्या कंपनी अभी भी सीआईसी के रूप में पंजीकृत हो सकती है या क्या उसे पहले एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है?

उत्तर: सीआईसी को एनबीएफसी के लिए प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

27. यदि कोई कंपनी सीआईसी है लेकिन निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो क्या कंपनी को एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है?

उत्तर: एक होल्डिंग कंपनी जो दिनांक 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) 219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 2 में निर्धारित सीआईसी के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, को एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, अगर ऐसी कंपनी सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में पंजीकरण करना चाहती है/सीआईसी के रूप में छूट प्राप्त करना चाहती है, तो उसे सीआईसी के रूप में अपने व्यवसाय को पुनर्रचित करने के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त करने योग्य कार्य योजना के साथ आरबीआई को आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एनबीएफसी की आवश्यकताओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होगी।

28. क्या एक होल्डिंग कंपनी जो सीआईसी मानदंड (सभी चार शर्तों) का पालन करने में सक्षम नहीं है, को अभी भी एनबीएफसी आवश्यकताओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होगी, भले ही वह आस्ति-आय मानदंड को पूरा नहीं कर रही हो। (उदाहरण के लिए: होल्डिंग कंपनी किसी अन्य समूह की कंपनी में 60 प्रतिशत इक्विटी का मालिक है और अन्य तीन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है इसलिए, यह सीआईसी के रूप में योग्य नहीं है। इसके अलावा, वित्तीय आस्तियों से आय भी कुल आय के 50 प्रतिशत से कम है। क्या ऐसी कंपनी को एनबीएफसी मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता होगी)।

उत्तर: नहीं, चूंकि कंपनी एनबीएफसी के मुख्य व्यवसाय मानदंड (आस्ति-आय पैटर्न) को पूरा नहीं कर रही है, यानी इसकी कुल आस्ति का 50% से अधिक वित्तीय आस्ति होना चाहिए और इन आस्तियों से प्राप्त आय 50% से अधिक होनी चाहिए। सकल आय, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत एक एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जैसे ही यह एनबीएफसी के पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और एनबीएफसी मानदंडों का अनुपालन करता है, वैसे ही इसे खुद को एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत करना चाहिए।

29. अगर एक समूह को युक्तिसंगत बनाने के लिए समूह में एक सीआईसी-एनडी-एसआई को स्थापित करना चाहता है। हालाँकि, कोई भी कंपनी आरबीआई से सीओआर के बिना एनबीएफ़आई का कारोबार शुरू नहीं कर सकती है। इसलिए प्रस्तावित कंपनी को विभिन्न कंपनियों के शेयरों को सीआईसी-एनडी-एसआई में स्थानांतरित करने से पहले सीओआर के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन उस समय कंपनी आवश्यकताओं के मामले में पात्र नहीं होती है, क्योंकि समूह की कंपनियों में निवेश के रूप में उसके पास शुद्ध आस्ति का 90% नहीं है तो कंपनी को क्या करना चाहिए?

उत्तर: कंपनी को एक वर्ष की निर्धारित समयावधि के भीतर एक व्यवसाय योजना देते हुए आरबीआई को सीओआर के लिए आवेदन करना होगा जिसमें वह सीआईसी-एनडी-एसआई का दर्जा हासिल करेगी। यदि कंपनी ऐसा करने में असमर्थ है, तो छूट लागू नहीं होगी और कंपनी को एनबीएफसी पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों का पालन करना होगा।

30. क्या सीआईसी को इस कारण पंजीकरण से छूट प्राप्त है क्योंकि या तो उनके पास 100 करोड़ रुपये से कम की आस्ति है या सार्वजनिक निधि तक पहुंच नहीं है। क्या उन्हें एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है?

उत्तर: सीआईसी जिनके पास (क) की आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, भले ही वे सार्वजनिक धन का उपयोग कर रहे हों या नहीं और (ख) जिनकी आस्ति का आकार दिनांक 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.पीडी.221/सीजीएम(यूएस) 2011 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के तहत रु 100 करोड़ और उससे अधिक है और सार्वजनिक निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, को बैंक के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। इस प्रकार, उन्हें बैंक के साथ पंजीकरण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एनसी के तहत दी गई छूट है, इसलिए उन्हें बैंक से संपर्क करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

31. क्या इसी तरह का लाभ उन एनबीएफसी पर लागू होगा, जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है और सार्वजनिक निधि तक पहुंच नहीं है। क्या उन्हें बैंक के साथ पंजीकरण से छूट दी जाएगी?

उत्तर: नहीं, यह छूट विशेष रूप से केवल सीआईसी को ही दी जाती है। सीआईसी के अलावा अन्य एनबीएफसी इस या सीआईसी निर्देशों के किसी अन्य पहलू से आच्छादित नहीं हैं और उन्हें बैंक के साथ पंजीकरण करना होगा और समय-समय पर जारी बैंक के सभी लागू निर्देशों का पालन करना होगा।

32. क्या निवल आस्ति में परिचालन आस्ति शामिल होनी चाहिए?

उत्तर: निवल आस्ति को विशेष रूप से सीआईसी को परिभाषित करने के उद्देश्य से 05 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.(पीडी) 219/सीजीएम(यूएस)-2011 (के पैरा 3(1)ई) में परिभाषित किया गया है। जैसे कि वे केवल उसमें विशेष रूप से उल्लिखित मदों को शामिल करेंगे, भले ही इनमें से कोई भी परिचालन आस्ति के रूप में पात्र हो या नहीं।

33. समूह कंपनियों की परिभाषा में समूह में एलएलपी और भागीदारी शामिल होनी चाहिए?

उत्तर: न तो एलएलपी और न ही भागीदार कंपनियां इनमें शामिल हैं और इसलिए जानबूझकर समूह कंपनी की परिभाषा से इन्हें बाहर रखा गया है। इसके अलावा, इन संस्थाओं की ढीली संरचना और विनियामक ढांचे को देखते हुए, यह महसूस किया जाता है कि उन्हें परिभाषा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

34. जबकि ऐसे लिखत जो जारी होने की तारीख से 10 साल से अधिक की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हैं, उन्हें बाहरी देयताओं से बाहर रखा गया है, कंपनी अधिनियम के अनुसार ऐसे लिखतों को 'सार्वजनिक जमा' की परिभाषा से बाहर रखा गया है, यदि वे 20 साल की अवधि के साथ परिवर्तनीय हैं?

उत्तर: 10 वर्ष की अवधि को एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में निर्दिष्ट किया गया था जो जरूरी नहीं कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप हो। इसके अलावा, यहां मुद्दा सार्वजनिक जमा नहीं बल्कि बाहरी देनदारियों का है।

35. अन्य एनबीएफसी के विपरीत, क्या सीआईसी एनडी-एसआई (ए) अब विदेशी निवेश नहीं कर सकते हैं या (बी) ईसीबी बढ़ा सकते हैं या (सी) शेयरों के अधिग्रहण के लिए बैंक वित्त प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर: सीआईसी-एनडी-एसआई के दिशा-निर्देशों ने उन्हें विदेशी निवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया है। इस तरह के निवेश मास्टर निदेश-कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के अध्याय VII के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे। इसी तरह, वर्तमान में सीआईसी-एनडी-एसआई ईसीबी के माध्यम से निधि जुटा सकते हैं। यह रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी ईसीबी नीति में निहित अनुदेशों द्वारा अभिशासित होगा। बैंकों द्वारा एनबीएफसी / सीआईसी को उधार देना बैंकों पर लागू प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा और विशेष रूप से रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी 'एनबीएफसी को बैंक वित्त' पर निर्देशों में निहित है।

36. यदि किसी समूह में कोई छोटा सीआईसी सार्वजनिक निधि तक पहुँच नहीं रखता है तो उसे कुल आस्ति आकार की शर्त के आधार पर पंजीकरण क्यों करना चाहिए?

उत्तर: जैसा कि पहले ही अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में स्पष्ट किया गया है, कोई सीआईसी जो सार्वजनिक निधि का उपयोग नहीं करता है, उसे समूह में अन्य सीआईसी होने के बावजूद उस पंजीकरण से छूट दी गई है जो सार्वजनिक निधि का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि क एक सीआईसी है और ख और ग भी है और क की समूह कंपनियां हैं, बशर्ते क किसी भी प्रकार के सार्वजनिक निधि का उपयोग नहीं करता है, जिसमें ख और ग सहित किसी भी समूह की कंपनी से कोई निधि शामिल है, तो उसे सीआईसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि क, ख और ग किसी भी रूप में सार्वजनिक निधि का उपयोग नहीं करते हैं, तो उनमें से किसी को भी सीआईसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

37. क्या समूह में सभी सीआईसी के समायोजित निवल मूल्य को भी अनुपालन उद्देश्यों के लिए एकत्रित किया जाएगा?

उत्तर: समायोजित निवल मूल्य (एएनडब्ल्यू) पूंजी की आवश्यकता के समान एक अवधारणा है जिसमें एएनडब्ल्यू जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 30% से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां आस्ति का आकार समग्र किया जाता है, तो समूह के भीतर सभी सीआईसी को सीआईसी-एनडी-एसआई एएनडब्ल्यू के रूप में पंजीकृत किया जाएगा जो व्यक्तिगत रूप से लागू होंगे।

38. 'सार्वजनिक निधि' की परिभाषा में एक स्पष्ट विसंगति है क्योंकि सार्वजनिक जमा को 'सार्वजनिक निधि' की परिभाषा में शामिल किया गया है और सीआईसी को सार्वजनिक जमाराशियों के रूप में माना जाएगा और इसलिए एक्सपोजर मानदंडों के अधीन एक एनबीएफसी बन जाएगा?

उत्तर: भले ही सार्वजनिक निधि में सामान्य रूप से सार्वजनिक जमा शामिल हैं, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआईसी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भी दोहराया जा सकता है कि कोई भी एनबीएफसी बैंक की विशिष्ट अनुमति के बिना सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं कर सकता है, भले ही उसके पास बैंक से सीओआर हो।

39. एनबीएफ़सी के लिए किसी समूह में कई एनबीएफसी पर दिनांक 10 नवंबर 2014 को सीसी डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं. 002/03.10.001/2014-15 के माध्यम से जारी संशोधित विनियामक ढांचे का पैरा 7 किसी समूह में कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) पर भी लागू होता है?

उत्तर: नहीं। परिपत्र के तहत समूह में सीआईसी को एक समूह में कई एनबीएफसी की आस्तियों को समग्र करने के लिए नहीं माना जाएगा। इस संबंध में दिनांक 5 जनवरी 2011 के कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 में निहित अनुदेश सीआईसी पर लागू होंगे।

40. सीआईसी पर लागू आस्ति वर्गीकरण मानदंड क्या हैं?

उत्तर: 500 करोड़ रुपये से कम की आस्ति वाले पंजीकृत सीआईसी गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2015 में निर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का पालन करेंगे और आस्ति>= 500 करोड़ रुपये वाले एनबीएफसी > = 500 करोड़ रुपये पर लागू आस्ति वर्गीकरण मानदंड का पालन करेंगे जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 में निर्दिष्ट के अनुसार अनुसरण करेंगे।

41. सीआईसी पर लागू मानक आस्ति प्रावधान मानदंड क्या हैं?

उत्तर: पंजीकृत सीआईसी जिनकी आस्ति <रु 500 करोड़ है ऐसे गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 के अनुसार 0.25% के मानक आस्ति प्रावधान को बनाए रखेंगे और >= रु 500 करोड़ आस्ति वाले मामले में विनिर्दिष्ट के अनुसार 0.40% के मानक आस्ति प्रावधान को बनाए रखेंगे जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 में निर्दिष्ट के अनुसार लागू होगा।

42. क्या कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को 91 दिनों से कम की परिपक्वता वाली तरल निधि योजनाओं (म्यूचुअल फंड) में निवेश करने की अनुमति है?

उत्तर: हाँ, सीआईसी के वर्तमान निर्देशों के अनुसार, उन्हें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड सहित मनी मार्केट लिखत में निवेश करने की अनुमति है। चूंकि लिक्विड फंड भी म्यूचुअल फंड हैं, जिनमें अंतर्निहित मनी मार्केट लिखत हैं; सीआईसी को अपने अधिशेष धन को लिक्विड फंड योजनाओं में भी निवेश करने की अनुमति है।

43. सीआईसी जिनकी वर्तमान में आस्ति का आकार रुपये 100 करोड़ से कम है को रुपये 100 करोड़ का तुलनपत्र आकार हासिल करने की तारीख से तीन महीने के भीतर बैंक को आवेदन करने की आवश्यकता होती है। क्या तुलनपत्र आकार प्राप्त करने की तिथि रु. 100 करोड़ के अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख होनी चाहिए?

उत्तर: हां, कंपनी जो एक सीआईसी है और जिसने अपने पिछले लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 100 करोड़ रुपये का तुलनपत्र आकार हासिल किया है, को सीआईसी-एसआई के रूप में पंजीकरण के लिए बैंक में आवेदन करना आवश्यक है, बशर्ते प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सीआईसी के रूप में पहचाने जाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा किया गया हो।


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