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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम


विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (संशोधन) विनियमावली, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400001

अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर)/(1)/2019-आरबी

13 नवम्बर 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (संशोधन) विनियमावली, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.14(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहलाएगी ।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. मूल विनियमावली में:

(ए) विनियम 2 में, खंड (iv) के बाद निम्नलिखित नया खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात

(v) ‘एसएनआरआर खाते’ से तात्पर्य है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा), विनियमावली, 2016 के विनियम 5 के उप-विनियम (4) में संदर्भित विशेष अनिवासी रुपया खाता।

(बी) विनियम 4 में,

(i) उप-विनियम (1) में खंड (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा), विनियमावली, 2016, में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति (समुद्रपारीय खरीदार) द्वारा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के पास बनाए रखे गए एफ़सीएनआर/ एनआरई/ एसएनआरआर खाते से डेबिट कर के”

(ii) उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:

“(3) भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के एसएनआरआर खाते से भी भुगतान प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु यह सुनिश्चित करने के बाद कि अंतर्निहित लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए नियम, विनियम तथा निदेशों के अनुसार हैं”

(सी) विनियम 6 में,

(i) उप-विनियम (2) में खंड (iii) के बाद निम्नलिखित नए खंडों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:

“(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा), विनियमावली, 2016, में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति (समुद्रपारीय विक्रेता) द्वारा भारत में आयात करने हेतु भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के पास बनाए रखे गए एसएनआरआर खाते में जमा कर के ”

(v) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के एसएनआरआर खाते में रुपये में, किन्तु यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि अंतर्निहित लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए नियम, विनियम तथा निदेशों के अनुसार हैं ।”

(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


फुट नोट :

प्रिंसिपल रेगुलेशन को दिनांक 03.05.2016 के जीएसआर सं.480 (ई) के माध्यम से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा तद्पश्चात निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया:

सं.फेमा 14(आर)/(1)/2019-आरबी दिनांक 13 नवम्बर 2019


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