भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001
अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(4)/2021-आरबी
08 जनवरी 2021
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) एवं उप-धारा (3) तथा धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी], जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात;-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 कहलाएगी ।
(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. मूल विनियमावली में, विनियम 4 के अंतर्गत, उप-विनियम (ईए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
“(ईए) विदेशी पट्टाकर्ता द्वारा पुनः कब्जे में लिए गए लीज़ पर दिये गए पूर्णतः अथवा अंशतः टूटे हुए ऐयरक्राफ्ट/ हेलिकॉप्टर और/ अथवा इंजिन/ औक्सिलरी पावर यूनिट (APUs), जिन्हें अपरिवर्तनीय गैर-पंजीकरण एवं निर्यात अनुरोध अधिप्रमाणन (आईडीईआरए) धारक द्वारा “केप-टाउन कन्वेन्शन” के तहत किए गए अनुरोध अथवा पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के बीच के लीज़ करार के किसी अन्य समापन अथवा निरसन पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विधिवत रूप से गैर-पंजीकृत किया गया है, का पुनर्निर्यात; इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार के निर्यात/ निर्यातों को डीजीसीए/ नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई हो।”
(आर. एस. अमर)
मुख्य महाप्रबंधक
फुट नोट: विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी] दिनांक 12 जनवरी 2016 को जी.एस.आर. संख्या 19(ई) के मार्फत सरकारी राजपत्र के असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी; एवं तत्पश्चात इसे दिनांक 23 जून 2017 को जी.एस.आर. संख्या-635(ई) के मार्फत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 23 जून 2017 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(1)/2017-आरबी, दिनांक 09 दिसंबर 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 03 दिसंबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(2)/2019-आरबी तथा 31 मार्च 2020 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(3)/2020-आरबी के मार्फत संशोधित किया गया था।
|