भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 001
संख्या फेमा.10 (आर)(3)/2024-आरबी
23 अप्रैल 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना संख्या FEMA10(R)/2015-RB, दिनांक 21 जनवरी, 2016) (जिसे इसके बाद मूल विनियमावली कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ
(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024 कहलाएगी।
(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. मूल विनियमावली के विनियम 5 में संशोधन
मूल विनियमावली के विनियम 5 के उप-विनियम (एफ)(1) में, मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“यदि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाने या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों (एडीआर) या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआर) अथवा भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सीधे सूचीबद्ध करते हुए संसाधन जुटाने के संबंध में निर्धारित शर्तों का पालन किया गया हो तो, इस प्रकार जुटाई गई धनराशियों को जब तक उपयोग में नहीं लाया जाता या उन्हें भारत में प्रत्यायोजित नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें भारत के बाहर स्थित किसी बैंक के विदेशी मुद्रा खाते में धारित किया जा सकता है।"
(लता राधाकृष्णन)
प्रभारी महाप्रबंधक
फुट नोट:
मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र-असाधारण-भाग-II, खंड 3 के उप-खंड (i) में दिनांक 21.01.2016 के जी.एस.आर.सं.96(ई) के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी और तदुपरांत इसका संशोधन निम्नानुसार किया गया-
जी.एस.आर.सं.570(ई), दिनांक 01.06.2016
जी.एस.आर.सं.160(ई), दिनांक 27.02.2019 |