आरबीआई/2024-25/95
विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25
06 दिसंबर 2024
सभी बैंक
महोदया / महोदय,
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04 मई 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी. 33/12.01.001/2022-23 और संबंधित अधिसूचना देखें।
2. जैसा कि दिनांक 06 दिसंबर 2024 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंकों से घटाकर 25 आधार अंकों की दो बराबर भागों में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, बैंकों को दिनांक 14 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सीआरआर को अपने एनडीटीएल के 4.25 प्रतिशत और दिनांक 28 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अपने एनडीटीएल के 4.00 प्रतिशत पर बनाए रखना होगा।
3. दिनांक 06 दिसंबर 2024 की संबंधित अधिसूचना विवि.आरईटी.आरईसी. 53/12.01.001/2024-25 की प्रति संलग्न है।
भवदीया
(वीणा श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न: यथोक्त
विवि.आरईटी.आरईसी. 53/12.01.001/2024-25
06 दिसंबर 2024
अधिसूचना
रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 04 मई 2022 की पूर्व अधिसूचना विवि.आरईटी.आरईसी.34/12.01.001/2022-23 के आंशिक संशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि दिनांक 14 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी प्रत्येक बैंक का औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.25 प्रतिशत होगा और दिनांक 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.00 प्रतिशत बनाए रखना होगा।
(आर. लक्ष्मी कांत राव)
कार्यपालक निदेशक
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