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भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

11 नवंबर 2024

भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 37,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि
( करोड़)
भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख
1 7.04% जीएस 2029 03 जून 2029 14,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024
दिनांकित 11 नवंबर 2024
14 नवंबर 2024
(गुरुवार)
18 नवंबर 2024
(सोमवार)
2 नई जीएस 2039 18 नवंबर 2039 13,000
3 7.09% जीएस 2054 05 अगस्त 2054 10,000
  कुल   37,000      

2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।

3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डब्ल्यू एंड एम/2018 के अनुसार की जाएगी।

4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 14 नवंबर 2024 (गुरुवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्‍तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा उसी दिन की जाएगी और सफल बोली लगाने वालों को भुगतान 18 नवंबर 2024 (सोमवार) को करना होगा।

5. अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) भाग की हामीदारी हेतु बोलियां प्राथमिक व्यापारी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर 14 नवंबर 2024 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 9:00 बजे से पूर्वाह्न 9:30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।

6. स्टॉक 12 नवंबर – 14 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

7. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी हेतु परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और अन्य जानकारियाँ अनुलग्नक में दी गई हैं।

अजीत प्रसाद    
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1479


अनुलग्नक

नीलामी के प्रकार

1. एकाधिक मूल्य-आधारित नीलामी के लिए, सफल बोलियों को प्रतिभूति के लिए संबंधित उद्धृत प्रतिफल /मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा। एकसमान मूल्य-आधारित नीलामी के लिए बोलियां नीलामी में स्वीकृत कट ऑफ प्रतिफल/मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी।

2. नवीन प्रतिभूतियों के लिए नीलामी प्रतिफल आधारित और पुननिर्गम की गई प्रतिभूतियों के लिए नीलामी मूल्य आधारित होगी।

3. अस्थिर दर वाले बॉण्ड (एफ़आरबी) की स्थिति में, नवीन प्रतिभूति की नीलामी स्प्रेड आधारित और पुनर्निर्गम की गई प्रतिभूतियों की नीलामी मूल्य आधारित होगी। नई एफ़आरबी के लिए बोली लगाते समय, स्प्रेड को प्रतिशत के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए।

न्यूनतम बोली आकार

4. स्टॉक को 10,000/- की न्यूनतम राशि (सांकेतिक) तथा उसके उपरांत 10,000/- के गुणजों में जारी किया जाएगा।

गैर-प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र

5. सभी नीलामियों में, बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक के सरकारी स्टॉक को सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

6. प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) अपने संघटकों से प्राप्त पुख्ता ऑर्डर के आधार पर अपने सभी संघटकों की ओर से एक समेकित गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत करेंगे।

7. बैंक या प्राथमिक व्यापारी को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक खंड के अंतर्गत आबंटन, सफल बोलियों के प्रतिफल/ मूल्य की भारित औसत दर पर होगा जो प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर नीलामी से उत्पन्न होगा।

बोलियों को प्रस्तुत करना

8. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9. असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी हालात में बोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)-आईटी विफलता

10. केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, बोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसी भौतिक बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में, नीलामी समय समाप्त होने से पहले, लोक ऋण कार्यालय, मुंबई को (ईमेल; फोन नंबर: 022-22603456, 022-22603457, 022-22603190) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11. तकनीकी कठिनाइयों के मामले में, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-69870466, 022-69870415) किया जाना चाहिए।

12. नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी की नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

एकाधिक बोलियाँ

13. एक निवेशक एक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत कर सकता है।

14. तथापि, एक निवेशक द्वारा नीलामी में प्रस्तुत बोली की सकल राशि नीलामी हेतु अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

15. प्राप्त बोलियों के आधार पर, नीलामी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी स्टॉक की खरीदी के लिए निविदा हेतु स्वीकार करने योग्य न्यूनतम मूल्य/ अधिकतम प्रतिफल निर्धारित करेगा।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम/ अधिकतम प्रतिफल से अधिक उद्धृत की गई बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा।

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी बोली या सभी बोलियों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

प्रतिभूतियों का निर्गम

18. सफल बोली लगाने वालों को प्रतिभूतियों का निर्गम, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) रखने वाले पार्टियों के एसजीएल खाते में क्रेडिट करते हुए या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में किया जाएगा।

ब्याज भुगतान की आवधिकता

19. गैर-मानक परिपक्वताओं वाले सरकारी स्टॉक को छोड़कर प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। कूपन भुगतान की सटीक आवधि प्रतिभूति के निर्गम की विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित है।

सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी

20. ‘प्राथमिक व्‍यापारियों' द्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित 14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबीआई/2007-08/186 द्वारा घोषित ''हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना'' के अनुसार की जाएगी।

पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता

21. स्टॉक समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।

‘जब जारी’ ट्रेडिंग के लिए पात्रता

22. स्‍टॉक समय-समय पर यथासंशोधित 24 जुलाई 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/25 के ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' विषयक दिशा-निर्देशों के अनुसार "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

गैर-निवासी द्वारा निवेश

23. गैर-निवासियों द्वारा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-निवासियों द्वारा निवेश हेतु 'पूर्णत: सुलभ मार्ग' संबंधी दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन हैं।


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