18 दिसंबर 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी
करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने की तारीख |
1 |
मारवाह फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
बी 512, पाँचवी मंजिल, वाल फोर्ट ओज़ोन फाफड़, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 |
बी-03.00189 |
31 अक्तूबर 2017 |
11 नवंबर 2024 |
2 |
पीवीपी कैपिटल लिमिटेड |
नंबर 2, 9वीं मंजिल, केआरएम सेंटर, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600031 |
बी-07.00406 |
23 मई 2002 |
21 नवंबर 2024 |
3 |
रैन बो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड |
आरएमजेड मिलेनिया बिजनेस पार्क, कैंपस 1ए, नंबर 143, डॉ. एम.जी.आर. रोड, (उत्तर वीरानम सलाई), पेरुंगुडी, शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम, सैदापेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600096 |
07.00157 |
11 मार्च 1998 |
21 नवंबर 2024 |
4 |
राम एलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
केबी-33, दूसरी मंज़िल, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201010 |
बी-12.00281 |
18 दिसम्बर 2000 |
26 नवंबर 2024 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1725 |