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भुगतान और निपटान प्रणाली

अर्थव्‍यवस्‍था की समग्र दक्षता में सुधार करने में भुगतान और निपटान प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत राशि-मुद्रा, चेकों जैसी कागज़ी लिखतों के सुव्‍यवस्थित अंतरण और विभिन्‍न इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमों के लिए विभिन्‍न प्रकार की व्‍यवस्‍थाएं हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर नकद निकासी की सुविधा

(22 नवंबर 2022 को अपडेट किया गया)

1. पीओएस टर्मिनलों पर नकदी निकालने के लिए किस प्रकार के कार्डों की अनुमति है?

उत्तर: पीओएस टर्मिनलों पर नकद निकासी की सुविधा के तहत, कार्डधारक भारत में बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किए गए अपने डेबिट कार्ड और पूर्ण केवाईसी प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके नकदी निकाल सकते हैं।हालाँकि, इस सुविधा के तहत क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पीओएस टर्मिनलों पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के साथ-साथ प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के साथ प्रदान की गई ओवरड्राफ्ट सुविधा से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के उपयोग के माध्यम से भी नकद निकासी की जा सकती है।

2. क्या इस सुविधा के तहत निकासी की जा सकने वाली नकदी की कोई सीमा है?

उत्तर: हां इस सुविधा के तहत, एक कार्डधारक 10,000 की संपूर्ण मासिक सीमा के भीतर प्रति लेनदेन 2,000 तक नकद निकाल सकता है।

3. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्या शुल्क हैं?

उत्तर: नकद निकासी पर लगाया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, लेनदेन राशि के 1% से अधिक नहीं होगा।

4. क्या यह सुविधा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध है? मुझे कैसे पता चलेगा कि यह सुविधा किसी विशेष मर्चेंट पीओएस पर उपलब्ध है या नहीं?

उत्तर: नहीं। यह सुविधा अधिग्रहणकर्ता बैंकों (यानी वे बैंक जो पीओएस टर्मिनल तैनात करते हैं) द्वारा निर्दिष्ट व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उचित सत्यापन की प्रक्रिया के बाद उपलब्ध कराई जाती है। निर्दिष्ट व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ग्राहक द्वारा देय शुल्क, यदि कोई हो, के साथ इस सुविधा की उपलब्धता को स्पष्ट रूप से इंगित/प्रदर्शित करना होगा।

5. क्या निर्दिष्ट व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अन्य बैंकों (अर्थात मेरे कार्ड जारीकर्ता के अलावा अन्य बैंक) द्वारा तैनात पीओएस टर्मिनलों का उपयोग करके नकद निकासी की अनुमति है?

उत्तर: हां। इस सुविधा के तहत, नामित व्यापारी प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों) के पीओएस टर्मिनल से नकद निकासी की जा सकती है, भले ही कार्ड जारीकर्ता और अधिग्रहण करने वाले बैंक एक ही हो या नहीं।

6. क्या इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार्डधारक के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान से कुछ सामान/सेवा खरीदना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं। कार्ड धारक खरीदारी करता है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना सुविधा उपलब्ध है।

7. क्या पीओएस टर्मिनल पर निकाली गई नकदी की रसीद दी जाएगी?

उत्तर: हां। व्यापारी को पीओएस टर्मिनल द्वारा उत्पन्न एक मुद्रित रसीद प्रदान करना आवश्यक है। यदि माल की खरीद के साथ सुविधा का लाभ उठाया जाता है, तो उत्पन्न रसीद अलग से नकद निकासी की राशि को इंगित करेगी।

8. इस सुविधा के संबंध में शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है?

उत्तर: कार्डधारक अपने कार्ड जारीकर्ता के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि कार्ड जारीकर्ता निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देता है, या इस प्रकार प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं है, निवारण के लिए कार्डधारक के पास रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (समय-समय पर संशोधित) का सहारा होगा।

9. क्या अधिग्रहणकर्ता बैंक को अपने पीओएस टर्मिनलों पर यह सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से किसी अनुमति की आवश्यकता है?

उत्तर: नहीं। अधिग्रहणकर्ता बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) अपने बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पीओएस टर्मिनलों पर नकद निकासी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

10. इस सुविधा के बारे में अधिक जानकारी कहां मिल सकती है?

उत्तर: इस सुविधा के बारे में अधिक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों में प्राप्त की जा सकती है: - डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.147/02.14.003/2009-10 दिनांक 22 जुलाई 2009, डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.563/02.14.003/2013-14 दिनांक 5 सितंबर 2013, डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.449/02.14.003/2015-16 दिनांक 27 अगस्त 2015, डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.501/02.14.003/2019-20 दिनांक 29 अगस्त 2019, डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1465/02.14.003/2019-20 दिनांक 31 जनवरी 2020, डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-22 दिनांक 19 मई 2021

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (बाद में "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके आधार पर की गई कार्रवाइयों और/या निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।

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