आरबीआई/2019-20/69
डीजीबीए.जीबीडी.सं.648/31.12.007/2019-20
25 सितंबर, 2019
सभी एजेंसी बैंक
महोदय/महोदया
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने के संबंध में दिनांक 31 जुलाई 2019 का हमारा परिपत्र सं.आरबीआई/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र एजेंसी कमीशन के दावे के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।
2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी कमीशन का दावा करते समय एजेंसी बैंक सनदी लेखाकार या लागत लेखाकार के द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रमाण-पत्र (उपर्युक्त उल्लिखित परिपत्र के अनुबंध बी में दिए गए अनुसार) प्रस्तुत कर सकते हैं। संशोधित अनुबंध बी संलग्न है। अनुबंध ए तथा ईडी/सीजीएम(सरकारी कारोबार के प्रभारी) द्वारा अन्य नियमित प्रमाण-पत्र जो कि इस आशय से हैं कि कोई भी बकाया पेंशन जमा करने के लिए नहीं है/नियमित पेंशन/उसके बकाया को जमा करने में कोई विलंब नहीं हुआ है, में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।
भवदीय
(पार्था चौधरी)
महाप्रबंधक
अनु: यथोक्त | |