भा.रि.बैं./2024-25/38
विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25
24 मई 2024
सभी बैंक
महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है, जैसाकि 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 08 अप्रैल 2024 की अधिसूचना डीओआर.एचओएल.सं. एस 173/16-02-003/2024-25 द्वारा 01 अप्रैल 2024 से बैंक ने बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है।
भवदीया,
(लता विश्वनाथ)
मुख्य महाप्रबंधक | |