भा.रि.बैं./2024-25/45
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2024-25
25 जून 2024
सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक
महोदया / महोदय,
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड" को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
भवदीया,
(लता विश्वनाथ)
मुख्य महाप्रबंधक |
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