आरबीआई/2024-25/66
विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25
22 अगस्त 2024
सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक
महोदया / महोदय
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन
यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है।
भवदीया,
(लता विश्वनाथ)
मुख्य महाप्रबंधक | |