आरबीआई/2024-25/67
विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25
22 अगस्त 2024
सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक
महोदया / महोदय
“क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना
यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।
भवदीया,
(लता विश्वनाथ)
मुख्य महाप्रबंधक |
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