भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक पर यह कानूनी बाध्यता है कि वह प्रत्येक
वर्ष दो रिपोर्ट प्रकाशित करे: वार्षिक रिपोर्ट तथा भारत में बैंकिंग की प्रगति एवं
प्रवृत्ति संबंधी रिपोर्ट। इनके अलावा और नियमित आवधिक अंतरालों पर यह विभिन्न समितियों
की रिपोर्टें, जिनका गठन विशिष्ट विषयों के लिए किया जाता है, तथा इसके आंतरिक विशेषज्ञों
द्वारा तैयार किए गए चर्चा दस्तावेजों भी प्रकाशित करता है। वास्तव में, पिछले कई
वर्षों से रिज़र्व बैंक अपनी वेबसाइट का उपयोग प्रभावी रूप से दोनों ओर से संप्रेषण
करने के लिए भी कर रहा है, जैसे कि नीति में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन
को सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर मसौदे के रूप में प्रकाशित करता है और सभी हितधारकों
से फीडबैक प्राप्त होने के बाद इसे बैंकों को अंतिम दिशानिर्देश के रूप में जारी कर
दिया जाता है।