3 मई 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए
विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं' पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए
दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढांचे को मजबूत करने और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए लागू विवेकपूर्ण ढांचे पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। परियोजना वित्त में शामिल जटिलताओं को देखते हुए, संशोधित दिशानिर्देश अंतर्निहित जोखिमों को संबोधित करते हुए, परियोजना ऋणों के वित्तपोषण हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करते हैं। दिशानिर्देश के मसौदे पर जनता/ हितधारकों से 15 जून 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं।
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मुख्य महाप्रबंधक
ऋण जोखिम समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, 12/13वीं मंजिल,
शहीद भगत सिंह मार्ग,
फोर्ट मुंबई - 400 001
या
ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/244 |