1 जुलाई 2020
भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत संशोधन और नियम
राज्यों में प्रतिभूति लेनदेन पर लगाए गए स्टांप शुल्क में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संशोधित अधिनियम) में संशोधन किया और प्रासंगिक स्टाम्प नियम, 2019 को 10 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था। संशोधित अधिनियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत, सीसीआईएल को विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट व्युत्पन्न लेनदेन, जो इसे रिपोर्ट किए जाते हैं, के लिए एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।
सरकार ने संशोधित अधिनियम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट भी जारी किया है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/7 |