25 अप्रैल 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों के
प्रति जनता को आगाह किया
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया था कि टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट सं. 323, जेएमडी मेगापोलिस, तीसरी मंजिल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा-122018 में है, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अपनी वेबसाइट और ऐप (एप्लिकेशन) 'टॉकचार्ज' के माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखत (वॉलेट) जारी कर रही है।
तदनुसार, संस्था को अपने प्रीपेड भुगतान लिखतों या वॉलेट जारी करने और उसके परिचालन को रोकने तथा 15 दिनों के भीतर (जिसे बाद में संस्था के अनुरोध पर 45 दिनों, अर्थात्, 17 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया था) वॉलेट में मौजूद शेष राशि को वापस करने के लिए 2 अप्रैल 2024 (संलग्न) को निदेश जारी किए गए।
रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि संस्था ने अपने ग्राहकों को विधिक नोटिस जारी कर कैशबैक वापस करने की मांग की है और ऐसा न करने पर मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाएगा। इस प्रकार, संस्था ने अपने ग्राहकों के मन में यह धारणा बना दी है कि कैशबैक राशि चुकौती की मांग भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार की जा रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने संस्था (टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड) को केवल वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि ग्राहकों को वापस करने का निदेश दिया है।
जन सामान्य से आग्रह किया जाता है कि वे वेबसाइटों/ एप्लिकेशन/नों का उपयोग करते समय और ऐसी किसी भी अनधिकृत संस्था को अपना पैसा देते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। जन सामान्य को स्वयं यह सत्यापित कर संतुष्ट होना चाहिए कि जिस वेबसाइट/एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है या जिस संस्था के साथ वे संव्यवहार कर रहे हैं, वह उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए अधिकृत है। अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं / अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043. पर प्रदर्शित की गई है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/186 |