25 अक्तूबर 2024
यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचारक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है:
क्रम सं. |
संस्था का नाम |
पंजीकृत कार्यालय पता |
सीओए सं. और तिथि |
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली |
निरसन की तारीख |
निरसन का कारण |
1. |
यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी (यूएईईसी) |
यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, पी.ओ. नं. 13304, नासर बिन अब्दुल लतीफ़ बिल्डिंग नाइफ़ स्ट्रीट डेरा, दुबई, यू ए ई |
सं. 16/2009 दिनांकित 30 सितंबर 2009 |
धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश (एमटीएसएस मास्टर निदेश) के अंतर्गत 'समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण परिचारक (ग्राहक से ग्राहक)। |
10 अक्तूबर 2024 |
विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन |
सीओए के निरसन के बाद, यूएईईसी, धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश के अंतर्गत 'समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण का कारोबार नहीं कर सकते।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1371 |