आरबीआई/2020-21/73
विवि.एफ़आईएन.एचएफ़सी.सीसी.सं.120/03.10.136/2020-21
17 फरवरी, 2021
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने और आवास वित्त कंपनी (एचएफ़सी) का कारोबार इस तरह से होने से रोकने के लिए जो निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में न हो या ऐसी एचएफ़सी के हित में न हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 एल और 45एमए और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 30, 30ए, 32, और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एचएफ़सी को इस निदेश के अध्याय XVII में दिये गए विनियमों/निदेशों के अधिक्रमण के पश्चात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 जारी करता है।
मनोरंजन मिश्र
(मुख्य महाप्रबंधक) |