भारिबैं/विवि/2021-22/80
विवि.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22
20 जुलाई 2021
(16 दिसंबर 2024 को अद्यतन किया गया)
(25 सितंबर 2023 को अद्यतन किया गया)
(06 अप्रैल 2022 को अद्यतन किया गया)
मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18, 24 और 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि यह जनहित में आवश्यक और समीचीन है, यहाँ विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है। |