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मास्टर निदेशों

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024

आरबीआई/एफएमआरडी/2023-24/109
एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.02.001/2023-24

03 जनवरी 2024

प्रति,

सभी पात्र बाज़ार प्रतिभागी

महोदय/महोदया,

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024

कृपया मुद्रा बाजार निदेशों की व्यापक समीक्षा के संबंध में 06 जून 2019 को 2019-20 के दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैराग्राफ 6 देखें। तदनुसार, कॉल, नोटिस और टर्म मनी, जमा प्रमाणपत्र और एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर प्रारूप निदेशों को 04 दिसंबर 2020 को बाजार के फीडबैक के लिए जारी किया गया था। मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट) निदेश, 2021 और मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (जमा प्रमाणपत्र) निदेश, 2021 क्रमशः 01 अप्रैल 2021 और 04 जून 2021 को जारी किए गए थे।

2. एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर निदेश की बाजार फीडबैक के आधार पर समीक्षा की गई है और मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024 इसके साथ जारी किए जा रहे हैं।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45यू के साथ पठित उक्‍त अधिनियम की धारा 45जे, 45के, 45एल और 45डब्‍ल्‍यू और इस निमित्‍त इसे समर्थित करने वाली सभी शक्तियों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन निदेशों को जारी किया गया है।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक


वित्तीय बाजार विनियमन विभाग

अधिसूचना क्रमांक FMRD.DIRD.10/14.02.001/2023-24 दिनांक 03 जनवरी 2024

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक पत्र और एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45जे, 45के, 45एल और धारा 45डब्ल्यू के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 45यू के साथ पठित और अधिसूचना संख्या एफएमडी.एमएसआरजी.49 का अधिक्रमण करते हुए/02.13.016/2010-2011 दिनांक 28 जुलाई 2010, एफएमआरडी का खंड IV । मास्टर निदेश संख्या 2/2016-17 दिनांक 07 जुलाई 2016 और निदेश संख्या FMRD.DIRD.01/CGM (TRS) - 2017 दिनांक 10 अगस्त 2017, भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद रिज़र्व बैंक कहा जाएगा) निम्नलिखित दिशानिर्देशजारी करता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक, कार्यक्षेत्र और प्रारंभ

(a) इन निदेशों को मास्टर निदेश कहा जाएगा - भारतीय रिजर्व बैंक (एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024।

(b) ये निदेश एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के वाणिज्यिक पत्र और/या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में काम करने वाले सभी व्यक्तियों/एजेंसियों पर लागू होंगे।

(c) ये निदेश 01 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

(a) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो:

  1. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) में शामिल होंगे: (ए) भारतीय आयात निर्यात बैंक, (बी) राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, (सी) राष्‍ट्रीय आवास बैंक, (डी) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और (ई) राष्‍ट्रीय अवसंरचना वित्‍तपोषण और विकास बैंक नेशनल।

  2. बैंक का अर्थ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) के तहत परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी (भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक सहित) या उसकी धारा 5 के खंड (जेए), (डीए) और (एनसी) में परिभाषित "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक", "कॉरस्पान्डिंग न्‍यू बैंक’’ या "भारतीय स्टेट बैंक, या उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित एक "सहकारी बैंक" है।

  3. कॉरपोरेट निकाय का अर्थ है किसी भी मौजूदा क़ानून के तहत या उसके तहत शामिल कोई इकाई, लेकिन इसमें सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समिति शामिल नहीं है।

  4. वाणिज्यिक पत्र (सीपी) का अर्थ वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक असुरक्षित मुद्रा बाजार लिखत है।

  5. कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (20) में परिभाषित कंपनी से है।

  6. सहकारी समिति का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सीसीआईए) के तहत दिया गया है।

  7. वितरण बनाम भुगतान (डीवीपी) का मतलब एक निपटान प्रणाली है जो यह निर्धारित करता है कि प्रतिभूतियों के खरीदार से धन का हस्तांतरण प्रतिभूतियों के विक्रेता द्वारा प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के साथ-साथ किया जाता है।

  8. डिपॉजिटरी का वही अर्थ होगा जो डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 (ई) में दिया गया है।

  9. डिबेंचर ट्रस्टी का मतलब सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के तहत डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत इकाई है।

  10. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म (ईटीपी) का वही अर्थ होगा जो 05 अक्टूबर 2018 के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश, 2018 के पैराग्राफ 2(1) (iii) में दिया गया है या समय-समय पर संशोधित किया गया है।

  11. वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (एफबीए) इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक) दिशानिदेश, 2023, दिनांक 28 दिसंबर, 2023 के तहत अधिकृत वित्तीय बेंचमार्क के निर्माण, संचालन और प्रशासन को नियंत्रित करता है।

  12. समूह संस्थाओं का अर्थ ऐसी व्यवस्था है जिसमें निम्नलिखित संबंधों में से किसी एक के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक संस्थाएं शामिल हों: (ए) सहायक - मूल (इंड-एएस 110/एएस 21 के संदर्भ में परिभाषित); (बी) संयुक्त उद्यम (इंड-एएस 28/एएस 27 के संदर्भ में परिभाषित); (सी) सहयोगी (इंड-एएस 28/एएस 23 के संदर्भ में परिभाषित); (डी) सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रमोटर-प्रमोटी (जैसा कि सेबी (शेयरों का अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में प्रदान किया गया है); (ई) सामान्य ब्रांड नाम या (एफ) 20 प्रतिशत और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश।

  13. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) इसका मतलब आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड 13ए के उप-खंड (i) में परिभाषित एक व्यावसायिक ट्रस्ट है।

  14. जारी करने वाला और भुगतान करने वाला एजेंट (आईपीए) का अर्थ एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो इन निदेशों के पैराग्राफ 7(ए) के तहत निर्दिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करता है।

  15. सीमित देयता भागीदारी का वही अर्थ होगा जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2(एन) में निर्दिष्ट है।

  16. मुद्रा बाज़ार लिखतों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(यू)(बी) में निर्दिष्ट है।

  17. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 I (एफ) में परिभाषित कंपनी है।

  18. गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का अर्थ एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाला एक सुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है।

  19. अनिवासी का अर्थ 'भारत के बाहर निवासी व्यक्ति' होगा और इसका वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 (डब्ल्यू) में दिया गया है।

  20. ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बाजार उन बाजारों को संदर्भित करता है जहां लेनदेन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के अलावा किसी भी तरीके से किए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर किए गए लेनदेन शामिल होंगे।

  21. प्रमोटर का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) में दिया गया है।

  22. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) का अर्थ एक व्यावसायिक ट्रस्ट है जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड 13 ए के उप-खंड (ii) में परिभाषित किया गया है।

  23. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (एफ) में दिया गया है।

  24. संबंधित पक्षों का वही अर्थ होगा जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 24 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण या अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 24 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण या किसी अन्य समकक्ष लेखांकन मानकों के तहत दिया गया है।

  25. निवासी का अर्थ 'भारत में निवासी व्यक्ति' होगा और इसका वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 (v) में दिया गया है।

(b) इन निदेशों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में दिया गया है।

3. योग्य जारीकर्ता

(क) सीपी और एनसीडी निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा इस शर्त के अधीन जारी किए जा सकते हैं कि जारीकर्ता द्वारा बैंकों/एआईएफआई/एनबीएफसी से प्राप्त सभी फंड-आधारित सुविधाएं, यदि कोई हों, को जारी करने के समय मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो:

  1. कंपनियाँ;

  2. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एनबीएफसी;

  3. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट;

  4. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई);

  5. कोई भी अन्य निकाय, जिसकी न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 100 करोड़ है, बशर्ते कि निकाय कॉर्पोरेट को वैधानिक रूप से भारत में ऋण लेने या ऋण उपकरण जारी करने की अनुमति हो; और

  6. रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त कोई अन्य इकाई।

(ख) 100 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ वाली सहकारी समितियां और सीमित देयता भागीदारी भी इन निदेशों के तहत सीपी जारी कर सकती हैं, बशर्ते कि जारीकर्ता द्वारा सभी फंड-आधारित सुविधाएं, यदि कोई हों, बैंकों/एआईएफआई/से प्राप्त की गई हों। निर्गम के समय एनबीएफसी को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4. योग्य निवेशक

(क) सभी निवासी सीपी और एनसीडी में निवेश करने के पात्र हैं।

(ख) प्रवासी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत अनुमत सीमा तक सीपी और एनसीडी में निवेश करने के पात्र हैं बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति, निवासी या अनिवासी, प्राथमिक या द्वितीयक बाजार के माध्यम से संबंधित पक्षों द्वारा जारी सीपी और एनसीडी में निवेश नहीं कर सकता है।

5. सामान्य दिशानिर्देश

(क) प्राथमिक निर्गमन

  1. सीपी और एनसीडी डीमटेरियलाइज्ड रूप में जारी किए जाएंगे और सेबी के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी के पास रखे जाएंगे।

  2. सीपी और एनसीडी न्यूनतम मूल्य 5 लाख में और उसके बाद 5 लाख के गुणकों में जारी किए जाएंगे।

  3. सीपी की अवधि सात दिन से कम या एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। एनसीडी की अवधि नब्बे दिन से कम या एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

  4. ऑप्‍शन (कॉल/पुट) के साथ सीपी/एनसीडी जारी करने की अनुमति नहीं है।

  5. सीपी/एनसीडी जारी करने को अंडरराइट या सह-स्वीकृत करने की अनुमति नहीं है।

  6. सीपी और एनसीडी के मुद्दे के लिए प्रस्ताव दस्तावेजों में कम से कम प्रकटीकरण शामिल होंगे, जैसा कि अनुबंध I में दिया गया है।

  7. सीपी और एनसीडी के प्राथमिक निर्गम, जिसमें जारीकर्ता को धन का भुगतान और निवेशकों को सीपी और एनसीडी जारी करना शामिल है, को टी + 4 कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा, जहां टी सौदे की तारीख का प्रतिनिधित्व करता है, यानी, वह तारीख जब मूल्य/दर सहित व्यापार विवरण पर जारीकर्ता और निवेशक सहमत होते हैं।

  8. सीपी या एनसीडी के किसी भी प्राथमिक निर्गम में हिंदू अविभाजित परिवारों सहित सभी व्यक्तियों द्वारा कुल सदस्यता जारी की गई कुल राशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) छूट/कूपन दर

  1. सीपी अंकित मूल्य से छूट पर जारी किए जाएंगे।

  2. एनसीडी अंकित मूल्य पर छूट पर या निश्चित या फ्लोटिंग रेट कूपन के साथ जारी किए जाएंगे।

  3. फ्लोटिंग रेट एनसीडी पर कूपन को वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक द्वारा प्रकाशित बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा या इस उद्देश्य के लिए फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। एफआईएमएमडीए यह सुनिश्चित करेगा कि इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा अनुमोदित कोई भी फ्लोटिंग दर पारदर्शी, निष्पक्ष और यथासंभव लेन-देन में निर्धारित की जाए। फ्लोटिंग रेट एनसीडी पर कूपन को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित नीतिगत दरों से भी जोड़ा जा सकता है।

(ग) क्रेडिट में वृद्धि

  1. बैंक और एआईएफआई, अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर और विनियमन विभाग, आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिदेशों के अधीन, सीपी/ एनसीडी जारी करने के लिए क्रेडिट वृद्धि के माध्यम से स्टैंड-बाय सहायता/क्रेडिट, बैक-स्टॉप सुविधा इत्यादि प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं।

  2. गैर-बैंक संस्थाएं (कॉर्पोरेट सहित) किसी समूह इकाई द्वारा जारी किए गए सीपी और एनसीडी की क्रेडिट वृद्धि के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते कि अनुबंध I में दिए गए उचित प्रकटीकरण किए जाएं।

(घ) अंत्‍य उपयोग

  1. सीपी और एनसीडी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग आम तौर पर मौजूदा परिसंपत्तियों और परिचालन खर्चों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। सीपी या एनसीडी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंत्‍य उपयोग का प्रकटीकरण प्रस्ताव दस्तावेज़ में किया जाएगा।

  2. जहां जुटाई गई धनराशि का उपयोग वर्तमान परिसंपत्तियों और परिचालन व्ययों के वित्तपोषण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, वहां सटीक/विशिष्ट अंत्‍य उपयोग का प्रकटीकरण प्रस्ताव दस्तावेज़ में किया जाएगा।

  3. जारीकर्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीईओ/सीएफओ) से संबंधित आईपीए को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सीपी और एनसीडी की आय का उपयोग प्रकट उद्देश्यों के लिए किया गया है और इन निदेशों और शर्तों के अन्य सभी प्रावधान प्रस्ताव दस्तावेज़ का पालन किया गया है। सीपी/एनसीडी जारी होने के 3 महीने के भीतर या इश्यू की परिपक्वता पर, जो भी पहले हो, आईपीए को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(ङ) रेटिंग संबंधी आवश्यकता

सीपी और एनसीडी जारी करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग सेबी द्वारा निर्धारित रेटिंग प्रतीक और परिभाषा के अनुसार 'ए3' होगी।

(च) प्राथमिक बाज़ार - अन्य शर्तें

  1. सीपी और एनसीडी के प्रत्येक जारी करने के लिए एक आईपीए नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक एनसीडी जारी करने के लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी भी नियुक्त किया जाएगा।

  2. सीपी/एनसीडी के प्राथमिक निर्गम की सदस्यता आईपीए के माध्यम से दी जाएगी।

  3. जारीकर्ता द्वारा जारी किए जा सकने वाले सीपी और एनसीडी की कुल राशि ऐसी सीमा के भीतर होगी जिसे निदेशक मंडल या उसके समकक्ष निकाय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित जारीकर्ता द्वारा जारी की जा सकने वाली कुल राशि भी संबंधित नियामक द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं, यदि कोई हो, के अधीन होगी।

(छ) द्वितीयक बाज़ार-कारोबार स्थल और निपटान

  1. सीपी और एनसीडी का कारोबार या तो ईटीपी सहित ओटीसी बाजारों में या इस उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किया जाएगा।

  2. सीपी और एनसीडी में ओटीसी ट्रेडों के लिए निपटान चक्र या तो टी+0 या टी+1 होगा।

  3. सीपी में सभी ओटीसी द्वितीयक बाजार लेनदेन (ईटीपी पर किए गए लेनदेन सहित) किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से डीवीपी आधार पर तय किए जाएंगे।

  4. एनसीडी में सभी ओटीसी द्वितीयक बाजार लेनदेन (ईटीपी पर किए गए लेनदेन सहित) द्विपक्षीय रूप से, या डीवीपी आधार पर किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से निपटाए जाएंगे।

(ज) बॉयबैक

सीपी और एनसीडी जारीकर्ताओं को परिपक्वता से पहले सीपी और एनसीडी को बायबैक करने की अनुमति है। इस तरह की बायबैक निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

  1. सीपी की पुनर्खरीद जारी होने की तारीख से सात दिन के बाद ही की जा सकती है। एनसीडी का बायबैक जारी होने की तारीख से नब्बे दिन के बाद ही किया जा सकता है।

  2. बायबैक ऑफर किसी विशेष इश्यू में सभी निवेशकों के लिए समान नियमों और शर्तों पर बढ़ाया जाएगा। निवेशकों के पास बायबैक ऑफर को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा।

  3. सीपी और एनसीडी की बायबैक मौजूदा बाजार मूल्य पर होगी।

  4. सीपी/एनसीडी जारीकर्ता बायबैक की तारीख पर आईपीए को बायबैक का विवरण सूचित करेगा। एनसीडी के मामले में, विवरण डिबेंचर ट्रस्टी को भी सूचित किया जाएगा।

  5. जारीकर्ता द्वारा सीपी/एनसीडी की बायबैक के लिए भुगतान आईपीए के माध्यम से किया जाएगा।

  6. आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस खरीदे गए सीपी और एनसीडी, बायबैक की तारीख पर समाप्त हो जाएंगे।

(झ) सीपी/एनसीडी का पुनर्भुगतान

  1. सीपी/एनसीडी के पुनर्भुगतान के लिए कोई छूट अवधि नहीं होगी।

  2. जारीकर्ता को मोचन तिथि पर अपराह्न 3:00 बजे तक आईपीए को मोचन के लिए धनराशि उपलब्ध करानी होगी।

  3. कूपन भुगतान सहित सीपी/एनसीडी का पुनर्भुगतान आईपीए के माध्यम से किया जाएगा।

(ञ) व्‍यतिक्रम

  1. जारीकर्ता जिसने सीपी और/या एनसीडी के आंशिक या पूर्ण रूप से कूपन/रिडेम्पशन के पुनर्भुगतान में व्‍यतिक्रम की है, उसे सीपी/एनसीडी से संबंधित भुगतान में किसी भी व्‍यतिक्रम के विवरण आईपीए को शाम 5:00 बजे से पहले सूचित करना होगा। व्‍यतिक्रम की तारीख. एनसीडी के मामले में, विवरण डिबेंचर ट्रस्टी को भी सूचित किया जाएगा।

  2. सीपी/एनसीडी से संबंधित भुगतान में किसी भी व्‍यतिक्रम के बारे में जानकारी जारीकर्ता द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जाएगी (उदाहरण के लिए, इसकी वेबसाइट के माध्यम से)। इन निदेशों के पैरा 6 (डी) के तहत निर्दिष्ट अनुसार क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एफ-ट्रैक प्लेटफॉर्म') के एफ-ट्रैक ट्रेड रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म पर डिफ़ॉल्ट विवरण भी सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाएगा।

  3. व्‍यतिक्रमित सीपी या एनसीडी के तहत दायित्वों की चुकौती जारीकर्ता द्वारा सीधे निवेशक/कों को किया जा सकता है या आईपीए या डिबेंचर ट्रस्टी के माध्यम से किया जा सकता है। सीपी/एनसीडी की आंशिक चुकौती, यदि कोई हो, सीपी/एनसीडी के निवेशकों को सीपी/एनसीडी में किए गए निवेश के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

  4. व्‍यतिक्रमित सीपी/एनसीडी से संबंधित दायित्वों की चुकौती का विवरण जारीकर्ता द्वारा चुकौती की तारीख पर आईपीए और डिबेंचर ट्रस्टी को सूचित किया जाएगा।

  5. किसी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करार या पुनर्रचना योजना के भाग के रूप में, व्‍यतिक्रम के बाद सीपी/एनसीडी को किसी अन्य वित्तीय लिखत में परिवर्तित किए जाने की स्थिति में, सीपी/एनसीडी इसके रूपांतरण की तिथि पर समाप्त हो जाएगा।

  6. सीपी/एनसीडी के व्‍यतिक्रम की स्थिति में, जारीकर्ता को व्‍यतिक्रमित दायित्व की पूर्ण चुकौती या व्‍यतिक्रम की तारीख पश्‍चात् छह महीने तक, जो भी पहले हो, सीपी या एनसीडी जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  7. सीपी/एनसीडी के किसी अन्य वित्तीय लिखत में रूपांतरण की किसी भी घटना की सूचना जारीकर्ता द्वारा आईपीए और डिबेंचर ट्रस्टी को दी जाएगी।

(ट) बाजार का समय

प्राथमिक निर्गम और द्वितीयक बाजार में कारोबार का समय कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे के बीच या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

(ठ) बाज़ार प्रथाएं और दस्तावेज़ीकरण

सीपी और एनसीडी बाजारों में प्रतिभागियों/एजेंसियों को, बाजारों के सुचारू कामकाज के लिए, रिज़र्व बैंक के परामर्श से, एफआईएमएमडीए द्वारा निर्धारित किसी भी मानकीकृत प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण का पालन करना होगा।

6. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

(क) प्राथमिक निर्गम: सीपी और एनसीडी के प्राथमिक बाजारों में सभी निर्गमों का विवरण निर्गम के दिन अपराह्न 5:30 बजे तक आईपीए द्वारा एफ-टीआरएसी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जाएगा।

(ख) द्वितीयक बाजार लेनदेन: ओटीसी बाजार और/या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर निष्पादित, सीपी और एनसीडी में सभी द्वितीयक बाजार लेनदेन, लेनदेन के प्रत्येक प्रतिपक्ष द्वारा एफ-टीआरएसी प्लेटफॉर्म पर निष्पादन (वह समय जब कीमत पर सहमति होती है) के 15 मिनट के भीतर टाइम स्‍टांप के साथ रिपोर्ट की जाएगी।

(ग) बायबैक: सीपी और एनसीडी के बायबैक का विवरण आईपीए द्वारा बायबैक की तारीख पर अपराह्न 5:30 बजे तक एफ-टीआरएसी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जाएगा।

(घ) व्‍यतिक्रम: व्‍यतिक्रम और व्‍यतिक्रमित दायित्वों की चुकौती के दृष्‍टांत आईपीए द्वारा एफ-टीआरएसी प्लेटफॉर्म पर व्‍यतिक्रम के दिन या व्‍यतिक्रमित दायित्वों की चुकौती के दिन, यथास्थिति, अपराह्न 5:30 बजे तक रिपोर्ट किए जाएंगे।

(ङ) डिपॉजिटरी द्वारा रिपोर्टिंग: डिपॉजिटरी रिज़र्व बैंक को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में उनके पास रखे गए सीपी और एनसीडी का विवरण, अनुबंध II में दिए गए निर्धारित प्रारूप में, पाक्षिक अंतराल पर (माह के 15वें दिन और अंतिम दिन) या रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए यथासमय कहे जाने पर, रिपोर्ट करेंगे।

(च) डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा रिपोर्टिंग: डिबेंचर ट्रस्टी एनसीडी की बकाया राशि का विवरण और एनसीडी की चुकौती में व्‍यतिक्रम का विवरण, तिमाही अंतराल पर (तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर), अनुबंध III में निर्धारित प्रारूप में, रिज़र्व बैंक को (reportfmd@rbi.org.in) ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट करेगा।

7. भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

सीपी और एनसीडी बाजारों में संचालन के संबंध में आईपीए, डिबेंचर ट्रस्टी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

(क) जारी करने वाला और भुगतान करने वाला एजेंट: निर्गम के लिए आईपीए:

  1. सुनिश्चित करेगा कि सीपी/एनसीडी जारीकर्ता सीपी और/या एनसीडी के माध्यम से उधार लेने के लिए प्राधिकृत है और यह निर्गम इन निदेशों के अनुपालन में है।

  2. निर्गम से संबंधित मूल दस्तावेजों और/या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को सत्यापित करेगा और अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

  3. एक आईपीए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही हैं।

  4. जारी किए गए सीपी या एनसीडी के लिए डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर आईपीए प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करेगा।

  5. जारीकर्ता के सीईओ/सीएफओ से इन निदेशों के पैरा 5(घ)(iii) में संदर्भित प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

  6. सुनिश्चित करेगा कि इन निदेशों में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग दायित्वों का अनुपालन किया जाता है।

  7. आईपीए द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान या इस संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किए गए किसी अन्य निदेशों / विनियमों / दिशानिदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक किसी भी संस्‍था को सीपी/एनसीडी के निर्गमों के लिए आईपीए के रूप में कार्य करने से एक अवधि के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, निषिद्ध भी कर सकता है।

(ख) डिबेंचर ट्रस्टी

  1. डिबेंचर ट्रस्टियों की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, कर्तव्य और कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993, डिबेंचर ट्रस्टी से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, यथालागू, ट्रस्ट डीड और प्रस्ताव दस्तावेज़ द्वारा निर्देशित होंगे।

  2. डिबेंचर ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि इन निदेशों में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग दायित्वों का अनुपालन किया जाता है।

  3. डिबेंचर ट्रस्टी रिज़र्व बैंक को एनसीडी के संबंध में कोई भी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।

  4. डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान या इस संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किए गए किसी अन्य निदेशों / विनियमों / दिशानिदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक संस्‍था को एनसीडी के निर्गम के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करने से एक अवधि के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, निषिद्ध भी कर सकता है।

(ग) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

  1. सेबी के साथ पंजीकृत और बैंक ऋण रेटिंग देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) के रूप में मान्यता प्राप्त सीआरए सीपी और एनसीडी को रेट करने के लिए पात्र होगा।

  2. सीआरए को सीपी/एनसीडी की रेटिंग के लिए आवश्‍यक परिवर्तनों के साथ प्रतिभूतियों पर यथा लागू सेबी द्वारा जारी दिशानिदेशों का पालन करना होगा। वे इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देशका भी पालन करेंगे।

  3. सीआरए, सीपी और एनसीडी की रेटिंग के संबंध में किसी भी विनियामक या अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश/विनियम/दिशानिदेशों का भी पालन करें, बशर्ते कि ऐसे निदेश/विनियम/दिशानिर्देशइस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए इन निदेशों या किसी भी दिशानिदेशों के साथ टकराव न करें।

  4. कोई सीआरए जिसे सेबी द्वारा गैर-पंजीकृत कर दिया गया है या बैंक ऋण रेटिंग प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा ईसीएआई के रूप में अमान्‍य कर दिया गया है, वह सीपी/एनसीडी को रेटिंग देने के लिए पात्र नहीं होगा। सीआरए द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान या इस संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किए गए किसी अन्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक सीआरए को सीपी/एनसीडी की रेटिंग से कुछ अवधि के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, निषिद्ध भी कर सकता है।

8. रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का दायित्व: रिज़र्व बैंक सीपी और एनसीडी बाजारों में शामिल किसी भी एजेंसी से ऐसी कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसमें जारीकर्ता, निवेशक, आईपीए, डिबेंचर ट्रस्टी, सीआरए, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो रिजर्व बैंक की राय में प्रासंगिक हैं और एजेंसी निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर ऐसी अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगी।

9. डेटा का विकीर्णन: रिज़र्व बैंक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, सार्वजनिक हित में, सीपी और एनसीडी में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार लेनदेन से संबंधित कोई भी अज्ञातकृत डेटा प्रकाशित कर सकती है।

10. निर्देशों का उल्लंघन: किसी भी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक कानून के अनुसार कोई भी दंडात्मक या विनियामक कार्रवाई करने के अलावा, उस व्यक्ति को सीपी और एनसीडी बाजारों में भाग लेने से एक बार में अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए, संस्‍था को अपने कार्यों का बचाव करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, निषिद्ध सकता है और ऐसी कार्रवाई को रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा।

11. अन्य कानूनों, निर्देशों, विनियमों या दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता: सीपी और एनसीडी बाजारों में प्रतिभागियों को सीपी और एनसीडी के निर्गम या में निवेश के संबंध में किसी अन्य विनियामक या प्राधिकरण द्वारा, यथा लागू, जारी किसी भी निदेश, विनियमन या दिशानिर्देशके प्रावधानों का पालन करना होगा, बशर्ते कि ऐसे निदेश, विनियम या दिशानिर्देश इन निर्देशों के साथ टकराव न करें। किसी भी टकराव की स्थिति में, इन निर्देशों के प्रावधान प्रभावी होंगे।

12. कुछ अन्य निर्देशों की गैर-प्रयोज्यता: समय-समय पर यथाद्यतित मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश, 2016, में निहित कुछ भी किसी भी एनबीएफसी द्वारा सीपी जारी करके निधि जुटाने पर लागू नहीं होगा, जब ऐसी निधि इन निर्देशों के अनुसार जुटाई जाती है।

13. ये निदेश इन निदेशों के प्रभावी होने की तारीख से सीपी और एनसीडी में किए गए लेनदेन पर लागू होंगे। दिनांक 07 जुलाई 2016 के एफएमआरडी.मास्टर निदेश संख्या 2/2016-17 की धारा IV के प्रावधान, दिनांक 28 जुलाई 2010 की अधिसूचना संख्या एफएमडी.एमएसआरजी.49/02.13.016/2010-2011 और दिनांक 10 अगस्त 2017 के निदेश संख्या एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/सीजीएम (टीआरएस) - 2017 उन सीपी और एनसीडी की परिपक्वता तक उक्त निर्देशों के अनुसार जारी किए गए सीपी और एनसीडी पर प्रभावी बने रहेंगे।

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक


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