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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम


विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियमावली, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई- 400 001

अधिसूचना सं.फेमा.372/2016-आरबी

27 अक्टूबर 2016

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियमावली, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में,

ए. अनुसूची 1 के अनुबंध "बी" में वर्तमान एफ़.1, एफ़.1.1 तथा एफ़.1.1.2 प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

एफ़.1 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
एफ़.1.1 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी 100% स्‍वचालित
एफ़.1.1.2

अन्य शर्तें :

(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) की पूंजी में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक निवेश कर सकते हैं।

(ii) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) में स्पॉन्सर की शेयरधारिता समय-समय पर यथासंशोधित वित्‍तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन होगा। इसी प्रकार संस्थागत/ गैर-संस्थागत निवेशक भी समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे।

(iii) किसी भी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफालियो निवेशक की कुल शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10% से कम होगी।

(iv) विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी पोर्टफालियो निवेशक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों)SRs (में निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी पोर्टफालियो निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/ दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (SRs) की प्रत्‍येक श्रृंखला में 100% तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश संबद्ध नियामक सीमा जैसा लागू हो के भीतर होने चाहिए।

(v) सभी निवेश समय-समय पर यथासंशोधित वित्‍तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

बी. अनुसूची 5 में संशोधन

(i) पैराग्राफ 1 में, वर्तमान खंड (ई) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

“(ई) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (ARCs) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की प्रत्येक शृंखला में 100 प्रतिशत तक।”

(ii) पैराग्राफ 1 बी के उप-पैराग्राफ (iii) में वर्तमान खंड (जी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

“(जी) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (ARCs) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की प्रत्येक शृंखला में 100 प्रतिशत तक।”

(iii) पैराग्राफ 1 सी के उप-पैराग्राफ 1 में वर्तमान खंड (ई) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

“(ई) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (ARCs) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की प्रत्येक शृंखला में 100 प्रतिशत तक।”

(रोहित जैन)
मुख्य महाप्रबंधक


पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.406 (अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

जी.एस.आर. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
जी.एस.आर. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
जी.एस.आर. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
जी.एस.आर. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
जी.एस.आर. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
जी.एस.आर. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
जी.एस.आर. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
जी.एस.आर. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
जी.एस.आर. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
जी.एस.आर. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
जी.एस.आर. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
जी.एस.आर. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
जी.एस.आर. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
जी.एस.आर. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
जी.एस.आर. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
जी.एस.आर. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
जी.एस.आर. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
जी.एस.आर. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
जी.एस.आर. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
जी.एस.आर. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
जी.एस.आर. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
जी.एस.आर. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
जी.एस.आर. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
जी.एस.आर. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
जी.एस.आर. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
जी.एस.आर. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
जी.एस.आर. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
जी.एस.आर. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
जी.एस.आर. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
जी.एस.आर. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
जी.एस.आर. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
जी.एस.आर. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
जी.एस.आर. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
जी.एस.आर. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
जी.एस.आर. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
जी.एस.आर. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
जी.एस.आर. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
जी.एस.आर. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
जी.एस.आर. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
जी.एस.आर. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
जी.एस.आर. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
जी.एस.आर. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
जी.एस.आर. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
जी.एस.आर. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
जी.एस.आर. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
जी.एस.आर. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
जी.एस.आर. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
जी.एस.आर. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
जी.एस.आर. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
जी.एस.आर. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
जी.एस.आर. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
जी.एस.आर. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
जी.एस.आर. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
जी.एस.आर. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
जी.एस.आर. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
जी.एस.आर. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
जी.एस.आर. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
जी.एस.आर. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015
जी.एस.आर. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
जी.एस.आर. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016


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