भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई
अधिसूचना सं.फेमा 20(आर)(2)/2018-आरबी
01 जून, 2018
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2018
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा-47 के साथ पठित धारा 6 की उप- धारा (3) के खंड(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 के विनियम 10 के उप-विनियम (1) का परंतुक (ii) तथा विनियम 10 के उप-विनियम (2) का परंतुक (ii) 2 जून, 2018 से लागू होगा।
(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी :
मूल विनियमावली दिनांक 7 नवम्बर 2017 के जी.एस.आर.सं.1374(ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में संशोधन के तहत
सा का नि 279(अ) दिनांक 26 मार्च, 2018
सा का नि 520(अ) दिनांक 01 जून, 2018 |