विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

फेमा, 1999 के तहत कुछ उल्लंघनों के शमन कार्य का क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजन

भा.रि.बैंक/विमुवि/2026-27/298
एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28/2026-27

23 अक्तूबर 2026

सेवा में

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक और प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/ महोदय,

फेमा, 1999 के तहत कुछ उल्लंघनों के शमन कार्य का क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजन

श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक और प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान

  1. दिनांक 01 अक्तूबर 2024 को जारी फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन हेतु निदेश पर एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/2024-25 और

  2. दिनांक 22 अप्रैल 2025 के मास्टर दिशा-निदेश – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन

की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, पारदेशीय निवेश और उधार और ऋण तथा गारंटी से संबंधित लेनदेन के उल्लंघनों के शमन के लिए आवेदन रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में प्राप्त किए जा रहे हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित कुछ श्रेणियों के लेनदेन से संबंधित उल्लंघनों का शमन रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा था।

3. ग्राहक सेवा को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, विदेशी निवेश और उधार और ऋण तथा गारंटी लेनदेन से संबंधित उल्लंघनों को समाधान करने के अधिकारों को भी रिजर्व बैंक के चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंप दिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित है:

क. पारदेशीय निवेश लेनदेन

प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शमन आवेदन

(i) समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000, या

(ii) समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004, या

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022, दिनांक 22 अगस्त 2022, या

(iv) दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. फेमा 400/2022-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022

(v) अधिनियम, उसके अधीन जारी नियमों और विनियमों के किसी अन्य प्रावधान, जहां तक उल्लंघन संबंधित पारदेशीय निवेश लेनदेन से संबंधित हैं।

आवेदकों द्वारा विदेशी संस्था, पारदेशीय संयुक्त उद्यम या पारदेशीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जैसा भी मामला हो, को सौंपी गई विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

क्र. सं. क्षेत्रीय कार्यालय यूआईएन का उपसर्ग
1 अहमदाबाद AH
2 बेंगलुरु BG
3 मुंबई BL or BY or PJ
4 कोलकाता BN or CA or GA or GH
5 नई दिल्ली CG or JM or JR or KA or ND or PT or WR
6 हैदराबाद HY
7 चेन्नई KO or MA

vi. उन उल्लंघनों के लिए जहां कोई यूआईएन आवंटित नहीं किया गया था, वे फेमा के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी कक्ष (सेफा), विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 को शमन आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

ख. उधार लेना और उधार देना और गारंटी लेनदेन

प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शमन आवेदन

(i) समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) विनियमावली, 2000

(ii) समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 4/2000-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना या उधार देना) विनियमावली, 2000

(iii) समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 दिसंबर 2018 की अधिसूचना संख्या फेमा 3(आर)/आरबी-2018 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2018

(iv) समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 8/आरबी-2000 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000

(v) समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 06 जनवरी 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 8(आर)/आरबी-2026 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026

आवेदकों द्वारा संबंधित भारतीय कंपनी/संस्था के पंजीकृत कार्यालय, या निवास स्थान, जैसा भी मामला हो, के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार राज्यों की सूची उपरोक्त मास्टर निदेश के परिशिष्ट I के भाग सी में दी गई है।

नोट: यदि उल्लंघन आवेदक द्वारा उस विदेशी संस्था के प्रति किए गए ऋण या गारंटी लेनदेन से संबंधित हैं, जिसमें आवेदक ने पारदेशीय निवेश किया है, तो शमन आवेदन उपरोक्त 'क' के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

सी. एकाधिक प्रकार की नियमावली और/या विनियमावली (जिसके लिए विभिन्न कार्यालयों को शमन करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया हैं) के उल्लंघन से जुड़े शमन आवेदन फेमा के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी कक्ष (सेफा), विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001 को प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. उपरोक्त परिवर्तनों को दर्शाते हुए उक्त मास्टर निदेश को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।

5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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