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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


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राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

6 जुलाई 2026

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 21,350 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

क्र. सं. राज्य/यूटी जुटाई जाने वाली राशि
( करोड़)
अवधि
(वर्ष)
नीलामी का प्रकार
1. बिहार 800 09 प्रतिफल
1200 15 अप्रैल 2026 को जारी 7.92% बिहार एसजीएस 2051 का पुनर्निर्गम मूल्य
2. छत्तीसगढ़ 250 09 प्रतिफल
250 16 प्रतिफल
3. हिमाचल प्रदेश 700 13 प्रतिफल
4. जम्मू और कश्मीर 500 12 प्रतिफल
500 3 जून 2026 को जारी 7.91% जम्मू और कश्मीर एसजीएस 2046 का पुनर्निर्गम मूल्य
5. झारखंड 300 07 प्रतिफल
6. केरल 800 07 प्रतिफल
1000 13 प्रतिफल
7. मध्यप्रदेश 1600 18 प्रतिफल
2000 15 अप्रैल 2026 को जारी 7.90% मध्यप्रदेश एसजीएस 2056 का पुनर्निर्गम मूल्य
8. मणिपुर 250 14 प्रतिफल
9. सिक्किम 200 13 प्रतिफल
10. तेलंगाना 1500 8 अप्रैल 2026 को जारी 7.97% तेलंगाना एसजीएस 2043 का पुनर्निर्गम मूल्य
1500 8 अप्रैल 2026 को जारी 8.07% तेलंगाना एसजीएस 2056 का पुनर्निर्गम मूल्य
11. उत्तरप्रदेश 1000 06 प्रतिफल
1000 16 प्रतिफल
1000 25 मार्च 2026 को जारी 7.79% उत्तरप्रदेश एसजीएस 2051 का पुनर्निर्गम मूल्य
12. उत्तराखंड 300 27 मई 2026 को जारी 7.87% उत्तराखंड एसजीएस 2044 का पुनर्निर्गम मूल्य
13. पश्चिम बंगाल 1000 05 प्रतिफल
1500 18 प्रतिफल
2200 26 प्रतिफल
  कुल 21350    

यह नीलामी 7 जुलाई 2026 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्‍येक स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के दस प्रतिशत तक सरकारी स्‍टॉक का आबंटन पात्र व्‍यक्तियों और संस्‍थाओं को ‘गैर-प्रतिस्‍पर्धी नीलामी सुविधा’ योजना के अनुसार प्रति स्‍टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम एक प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से भी गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लगा सकते हैं।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी और गैर-प्रतिस्‍पर्धी दोनों बोलियाँ 7 जुलाई 2026 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत की जानी चा‍हिए। प्रतिस्‍पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:30 के बीच और गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए।

तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-69870466, 022-69870415) किया जा सकता है।

नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

केवल प्रणाली की विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22603456, 022-22603457, 022-22603190) को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।

बोली लगाने वालों द्वारा प्रत्‍याशित वार्षिक प्रतिफल प्रतिशत या मूल्य जैसा भी मामला हो, दो दशमलव अंकों तक प्रस्‍तुत किया जाए। एक निवेशक प्रतिफल या मूल्य के समान / विभिन्‍न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्‍पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत कर सकता है। तथापि, बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्‍तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्‍येक राज्‍य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिफल/ न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्‍वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां 10,000.00 की न्‍यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद 10,000.00 के गुणज़ों में जारी की जाएंगी।

इस नीलामी के परिणाम 7 जुलाई 2026 (मंगलवार) को घोषित किए जाएंगे और सफल बोली लगाने वालों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 8 जुलाई 2026 (बुधवार) को बैंकिंग कामकाज़ के समय भुगतान करना होगा।

नीलामियों में सभी नए राज्य सरकारी स्‍टॉकों पर ब्‍याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा। नई प्रतिभूतियों के लिए ब्‍याज का भुगतान परिपक्‍वता तक प्रत्‍येक वर्ष 8 जनवरी और 8 जुलाई को छमाही आधार पर किया जाएगा। पुनर्निर्गमित सरकारी स्टॉक के लिए, ब्याज का भुगतान सरकारी स्टॉक के जारी होने की मूल तारीख पर निर्धारित दर पर किया जाएगा और परिपक्वता तक अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। ये स्‍टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्‍टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्‍टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।

अजीत प्रसाद    
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/609

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