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मास्टर निदेशों

मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

आरबीआई/गैबैविवि/2016-17/45
मास्टर निदेश गैबैविवि.पीडी.008/03.10.119/2016-17

दिनांक 01 सितंबर, 2016
(17 फरवरी 2020 को अद्यतन किया गया*)
(22 नवंबर 2019 को अद्यतन किया गया*)
(02 अगस्त 2019 को अद्यतन किया गया*)
(16 मई 2019 को अद्यतन किया गया*)
(16 अप्रैल 2019 को अद्यतन किया गया*)
(22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया*)
(31 मई 2018 को अद्यतन किया गया*)
(23 फरवरी 2018 को अद्यतन किया गया*)
(09 नवंबर 2017 को अद्यतन किया गया*)
(06 जुलाई 2017 को अद्यतन किया गया*)
(09 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया*)
(02 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया*)
(02 फरवरी 2017 को अद्यतन किया गया*)
(17 अक्तूबर 2016 को अद्यतन किया गया*)

मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली
और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकार करने वाली (एनबीएफ़सी-डी) कंपनी का कारोबार इस तरह से होने से रोकने के लिए जो निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में न हो या ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में न हो, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जेए, 45एल और 45एम और फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एनबीएफ़सी-एनडी और एनबीएफ़सी-डी को अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.192/डीजी(वीएल)-2007 दिनांक फरवरी 22, 2007, अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सीसी.संख्या.168/03.02.089/2009-10 दिनांक फरवरी 12, 2010, अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी संख्या.233/सीजीएम(यूएस)2011 दिनांक नवंबर 21, 2011, अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी संख्या.234/सीजीएम(यूएस)2011 दिनांक दिसंबर 02, 2011, अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी संख्या.247/सीजीएम(यूएस)-2012 दिनांक जुलाई 23, 2012 और अधिसूचना संख्या.डीएनबीआर .009/सीजीएम(सीडीएस)-2015 दिनांक मार्च 27, 2015 के निरसन के पश्चात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 जारी करता है।

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

* चूंकि इस मास्टर निदेश में महत्वपूर्ण रूप से संशोधन किया गया है, पाठक की सुविधा के लिए ट्रैक मोड में परिवर्तन दिखाने के बजाय इसे बदल दिया गया है। वैसे भी, परिवर्तन के मामले मास्टर निदेश के अंत में सूचीबद्ध हैं।


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