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भारतीय रिज़र्व बैंक ने समेकित पर्यवेक्षी निदेश जारी किए

31 जुलाई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समेकित पर्यवेक्षी निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ- साथ आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने और अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से, अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की निरंतर प्रासंगिकता का आवधिक मूल्यांकन करके इसे बेहतर और मज़बूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है।

2. दिनांक 8 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि पर्यवेक्षण विभाग ने मौजूदा समग्र पर्यवेक्षी अनुदेशों को, कार्य के आधार पर व्यवस्थित, संस्था-विशिष्ट समेकित मास्टर निदेशों के रूप में एकीकृत करने हेतु एक व्यापक कार्य आरंभ किया था। इस कार्य में 628 परिपत्रों (जिनमें मास्टर परिपत्र और मास्टर निदेश शामिल हैं) को समेकित करके 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं: (i) वाणिज्यिक बैंक; (ii) लघु वित्त बैंक; (iii) भुगतान बैंक; (iv) स्थानीय क्षेत्र बैंक; (v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; (vi) शहरी सहकारी बैंक; (vii) ग्रामीण सहकारी बैंक; (viii) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं; (ix) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; (x) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां; और (xi) साख सूचना कंपनियों के लिए नौ कार्यों को शामिल करते हुए 64 मास्टर निदेश तैयार किए गए हैं।

3. तदनुसार, 8 अप्रैल 2026 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, इन 64 मास्टर निदेशों के मसौदे और निरस्त किए जाने वाले परिपत्रों की सूची को पूर्णता और सटीकता के संबंध में जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। रिज़र्व बैंक को मास्टर निदेशों के मसौदे पर विभिन्न हितधारकों से 767 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। समीक्षा और बदलाव के कुछ सुझाव, जो वर्तमान समेकन कार्य के दायरे से बाहर थे, उन पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन उनकी अलग से जांच की जाएगी। अंतिम समेकित मास्टर निदेश को अंतिम रूप देते समय, स्पष्टता और सटीकता बढ़ाने वाली शेष टिप्पणियों पर उचित रूप से विचार किया गया है।

4. परिणामस्वरूप, आज अंतिम दस्तावेजों के निम्नलिखित सेट जारी किए गए हैं:

(i) वर्तमान में पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्रशासित सभी अनुदेशों को 'यथावत' आधार पर समेकित करते हुए 64 मास्टर निदेश जारी किए गए हैं। ये अनुदेश 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं के लिए अलग-अलग जारी किए गए हैं और नौ कार्यात्मक क्षेत्रों में सुव्यवस्थित हैं। ये निदेश आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचना → मास्टर निदेश → पर्यवेक्षण विभाग पर उपलब्ध हैं और पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्रशासित निदेशों के एकमात्र संकलन के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) इसके समानांतर, 31 जुलाई 2026 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है, जिसमें उन 628 परिपत्रों की सूची दी गई है जिन्हें इन समेकित मास्टर निदेशों के जारी किए जाने के फलस्वरूप निरस्त / वापस लिया जा रहा है। निरस्त किए गए परिपत्रों को अधिसूचना → वापस लिए गए परिपत्र → पर्यवेक्षण विभाग द्वारा वापस लिए गए परिपत्र के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/787


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